छत्तीसगढ़
CG BREAKING: अवैध हुक्का बिक्री पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 7 आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
9 July 2025 7:17 PM IST

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छग
Durg. दुर्ग। दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में तंबाकू युक्त हुक्का और ई-सिगरेट जैसे प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और सेवन पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ा अभियान चलाया। 08 जुलाई 2025 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट (COTPA) के तहत मामला दर्ज कर उनके कब्जे से लगभग 7 लाख रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर थाना सुपेला, भिलाई नगर, मोहन नगर और चौकी स्मृतिनगर की संयुक्त पुलिस टीम और ACCU द्वारा यह कार्रवाई की गई।
स्टेशन रोड पर डेली नीड्स की दुकान से भारी बरामदगी
थाना मोहन नगर अंतर्गत एसएसडी डेली नीड्स दुकान के संचालक रोहित जसवानी (34 वर्ष, सिंधी कॉलोनी) की दुकान पर छापा मारकर 3.52 लाख रुपये की हुक्का सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। आरोपी युवाओं को चोरी-छिपे हुक्का सप्लाई कर रहा था।
सिविक सेंटर में ‘गुलेरी पान दुकान’ बना था हुक्का का अड्डा
थाना भिलाई नगर क्षेत्र में सिविक सेंटर स्थित गुलेरी पान दुकान के संचालक अंकित उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। दुकान से अबजल ब्रांड की तंबाकू, हुक्का फ्लेवर और अन्य सामग्री बरामद की गई। जांच में खुलासा हुआ कि वह ग्राहकों को चोरी-छिपे हुक्का पिलाता था।
नेहरू नगर, स्मृतिनगर में भी एक्शन
थाना सुपेला क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित प्यूमेल डेली नीड्स के संचालक हरिश तलरेजा
स्मृतिनगर क्षेत्र के वंश पान पैलेस के संचालक कैलाश धनकुटे,
कैलाश डेली नीड्स के संचालक कैलाश बिसाई,
लक्की चंदानी (कादम्बरी नगर)
और लक्ष्मीकांत दुबे (जुनवानी) पर भी वैध लाइसेंस न होने के कारण कोटपा एक्ट की धारा 4(क), 21(क) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन सभी दुकानों में ग्राहकों को तंबाकू युक्त हुक्का पीने की सुविधा चोरी-छिपे दी जा रही थी।
पकड़े गए आरोपियों के नाम और पते
रोहित जसवानी, 34 वर्ष, सिंधी कॉलोनी, दुर्ग
अंकित उपाध्याय, मैत्रीकुंज, रिसाली नेवई
हरिश तलरेजा, नेहरू नगर, सुपेला
कैलाश धनकुटे, 43 वर्ष, मॉडल टाउन, स्मृतिनगर
कैलाश बिसाई, 27 वर्ष, कोहका, सुपेला
लक्ष्मीकांत दुबे, 53 वर्ष, जुनवानी, स्मृतिनगर
लक्की चंदानी, 42 वर्ष, कादम्बरी नगर, दुर्ग
धारा और विधिक कार्रवाई
सभी आरोपियों के खिलाफ COTPA एक्ट की धारा 4(क), 21(क) तथा धारा 94 BNSS के तहत नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
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