छत्तीसगढ़
CG BREAKING: जिले के हाट बाजारों को खोलने की मिली अनुमति, ज़िला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश
jantaserishta.com
26 Jun 2021 10:50 AM GMT
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छत्तीसगढ़
धमतरी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी एस एल्मा ने ज़िले के सभी हाट बाजारों को उनके प्रचलित समय में खोलने की अनुमति प्रदान की है। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड 19 प्रकरणों में लगातार कमी के फलस्वरूप पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों में छूट प्रदान करते हुए जिले के सभी हाट बाजारों को उनके प्रचलित समय में संचालित करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा 12 जून को जारी आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
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