छत्तीसगढ़

CG BREAKING: धर्मांतरण के आरोप में पूर्व डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार

Shantanu Roy
29 Jan 2026 9:56 PM IST
CG BREAKING: धर्मांतरण के आरोप में पूर्व डिप्टी कलेक्टर गिरफ्तार
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छग
Ambikapur. अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में धर्मांतरण के एक गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांधी नगर थाना क्षेत्र के नमनाकला निवासी सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, उनके निवास पर लंबे समय से लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था, जिसके आधार पर शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले में प्रार्थी रोशन तिवारी ने गांधी नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ओमेगा टोप्पो ने हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNSS की धारा 270 और 299 तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया।

आरोपी ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ढिल्लों ने बताया कि 25 जनवरी 2026 को गांधी नगर थाना क्षेत्र में रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांधी नगर निवासी द्वारा लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। एसपी ने आगे बताया कि शिकायत मिलने के बाद गांधी नगर थाना में अपराध दर्ज किया गया और आरोपी की जांच-पड़ताल प्रारंभ कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी समीक्षा की जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करना कानूनी रूप से अपराध है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों में सभी कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया और मामले की निगरानी उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। पुलिस ने यह संदेश भी दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी को जबरदस्ती या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना कानूनी अपराध है। इस कार्रवाई के बाद सरगुजा जिले में धार्मिक सौहार्द और कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी।
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