छत्तीसगढ़
CG BREAKING: कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि अधिकारी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित
jantaserishta.com
24 April 2022 10:25 AM GMT
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धमतरी: कलेक्टर पी.एस.एल्मा द्वारा मगरलोड, मेघा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और गौठान नोडल अधिकारी अरौद, व्यासनारायण चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन की महती गोधन न्याय योजना के तहत कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने, वरिष्ठालय से मिले निर्देशों की अवहेलना करने और कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने की वजह उक्त अधिकारी को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में व्यासनारायण चन्द्राकर का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय धमतरी निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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