छत्तीसगढ़

CG BREAKING: कलेक्टर ने प्रिंसिपल को किया सस्पेंड, देखें आदेश

Shantanu Roy
9 Feb 2025 12:15 PM GMT
CG BREAKING: कलेक्टर ने प्रिंसिपल को किया सस्पेंड, देखें आदेश
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छग
Surguja. सरगुजा। सरगुजा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर ने लखनपुर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। प्रभारी प्राचार्य को विशाखा समिति की जांच में महिला कर्मियों के लैंगिक उत्पीड़न, अभद्रता और महिलाओं के प्रति अशोभनीय व्यवहार के लिए दोषी पाया गया है। वहीं प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत करने वाली स्कूल की सहायक शिक्षिका को भी स्कूल से हटा दिया गया है। शिक्षिका को देवगढ़ आत्मानंद स्कूल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक,
लखनपुर
स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल के सहायक शिक्षिका विज्ञान (प्रयोगशाला), नीलम गुप्ता ने प्राचार्य संजय कुमार वर्मा के खिलाफ अभद्रता, अशोभनीय व्यवहार और लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत की थी। मामले की जांच “विशाखा समिति” द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट मिलने पर दोनों पर कार्रवाई की गई है।



विशाखा समिति की जांच में प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार वर्मा का व्यवहार अशिष्ट, अभद्र और अशोभनीय पाया गया, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। यह व्यवहार छात्र-छात्राओं और पूरे स्टॉफ के लिए अनुचित और पद की गरिमा के विपरीत है। समिति की अनुशंसा के आधार पर
सरगुजा
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रभारी प्राचार्य संजय कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 और 22(3) और कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर तय किया गया है।


विशाखा समिति ने नीलम गुप्ता के संबंध में भी निष्कर्ष निकाला कि उनके विद्यालय में बने रहने से वातावरण दूषित होने की संभावना है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष सेजेस विद्यालय समिति विलास भोस्कर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए, तत्काल प्रभाव से
वर्तमान
विद्यालय से मुक्त कर सेजेस विद्यालय, देवगढ़, विकासखंड-सीतापुर, जिला-सरगुजा में कार्य संपादन हेतु आदेशित किया गया है। विशाखा समिति ने नीलम गुप्ता की शिकायत की जांच के बाद रिपोर्ट में यह बताया कि उनके स्कूल में बने रहने से माहौल प्रभावित हो सकता है। इसके बाद कलेक्टर और सेजेस विद्यालय समिति के अध्यक्ष विलास भोस्कर ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के तहत दोषी मानते हुए, तत्काल प्रभाव से इस स्कूल से हटा दिया और उन्हें सेजेस विद्यालय, देवगढ़, विकासखंड-सीतापुर, जिला-सरगुजा में कार्य करने का आदेश दिया।
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