छत्तीसगढ़
CG: नकली शराब फैक्ट्री चलाने वाले आरोपियों को मिली 5-5 साल कैद
Shantanu Roy
8 Jan 2025 2:10 PM GMT
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छग
Rajnandgaon. राजनांदगांव। खैरागढ़ जिले के गातापार थाना क्षेत्र अंतर्गत नकली शराब फैक्ट्री प्रकरण के 5 आरोपियों को न्यायलय ने 5-5 साल कारावास और 35-35 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ जिला केसीजी द्वारा थाना गातापार के अप.क्र. 12/2024 धारा 34(1)क, 34(2), 36, 49क, 59 क(1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि के प्रकरण में न्यायधीश श्याम कुमार साहू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तमाम साक्ष्यों गवाहों के बयान प्रस्तुत साक्ष्य के विचारण एवं अभियोजन के सार्थक साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के परिणाम स्वरूप प्रकरण के 5 आरोपियों के विरूद्व अपराध सिद्व पाए जाने पर आरोपियों को अपराध धारा 420, 34 के अंतर्गत 05-05 वर्ष का साधारण कारावास तथा 05-05 हजार रुपए के अर्थदंड धारा 471, 34 भादवि के अंतर्गत 05-05 वर्ष साधारण कारावास तथा 05-05 हजार रुपए अर्थदंड एवं धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत 02-02 वर्ष तक कारावास तथा 25-25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
सभी सजाये साथ-साथ चलेगी। मिली जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल 2024 को सायबर सेल एवं थाना गातापार को सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम मुढीपार में कुछ लोग नकली देशी प्लेन शराब का निर्माण, बाटलिंग, लेबलिंग, फर्जी होलोग्राम लगाकर शासकीय मदिरा दुकान में बिकने वाले शराब बोतल का हूबहू नकल तैयार कर क्षेत्र में बिक्री परिवहन का कार्य कर रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए भी खतरनाक है तथा सरकार के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रहे कि सूचना पर केसजी एसपी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गातापार एवं सायबर सेल केसीजी की संयुक्त टीम तैयार कर मुखबीर के बताये स्थान पर ग्राम मुढीपार के लालमाटी मोहल्ले में स्थित नान्हू सिन्हा के मकान में गवाहो के साथ दबिश दिया गया। मौके पर गेमेन्द्र सेन 24 साल निवासी खैरबना, नंदकिशोर सिन्हा उर्फ लिण्डा, कैलाश रजक, हरीश वर्मा एवं एक विधि से संघर्षरत बालक मौके पर मिला। मौके पर 459 ब्लक लीटर मानव उपयोग हेतु अनुपयुक्त देशी मदिरा शराब बनाने प्रयुक्त स्प्रिट, खाली बोतल, ढक्कन, नकली होलोग्राम, स्टीकर, 02 मोटर साइकिल कुल 409590 रुपए मशरूका जब्त कर थाना गातापार में अप. क्र. 12/2024 धारा 34(1)क, 34(2), 36, 49क, 59 क (1) (2) आबकारी एक्ट एवं धारा 420, 465, 468, 471, 34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों द्वारा शासकीय मदिरा दुकान में मिलने वाले देशी प्लेन शराब का हूबहू नकल तैयार कर आसपास के क्षेत्रो में बिक्री एवं परिवहन करते है। आरोपी गेमेन्द्र सेन और नंदकिशोर सिन्हा दोनों देशी शराब दुकान एवं खाली बोतल बिक्री करने वालों के माध्यम से देशी शराब दुकान में मिलने वाले खाली बोतल खरीदकर एकत्र करते हैं, जिसे अपचारी बालक के घर में रखकर जब बोतल की संख्या पर्याप्त हो जाती है तो आरोपी गोंदिया महाराष्ट्र निवासी हरीश वर्मा को सूचित करते हैं, तब हरीश वर्मा महाराष्ट्र से स्प्रीट की व्यवस्था कर मुढीपार आता था, जहां सभी आरोपी मिलकर स्प्रीट से देशी प्लेन शराब तैयार करते थे, जिसे आरोपी खरीदे गए खाली बोतलो में भरकर आरोपी धनश्याम सिंह राजपूत द्वारा व्यवस्था किया गया सरकारी शराब दुकान के बोतलों में लगने वाले स्टीकर, होलोग्राम एवं ढक्कन का हूबहू नकल लगाकर शासकीय शराब दुकान में मिलने वाले प्लेन शराब की तरह तैयार कर क्षेत्र में सभी आरोपी सप्लाई करते थे एवं प्राप्त बिक्री रकम को बराबर-बराबर बांट लेते थे। इस तरह आरोपीगण सरकारी राजस्व में भी नुकसान पहुंचाते थे।
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Shantanu Roy
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