छत्तीसगढ़

सीईओ को जेल, घोटाला मामले में पाए गए दोषी

Nilmani Pal
18 July 2023 11:38 AM GMT
सीईओ को जेल, घोटाला मामले में पाए गए दोषी
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कांकेर। 14.40 लाख रूपए के स्ट्रीट लाइट घोटाले में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अंतागढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इसकी जांच कलेक्टर द्वारा गठित टीम ने की थी. जानकारी के मुताबिक जिला खनिज न्यास निधि अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जनपद पंचायत अंतागढ़ के ग्राम पंचायत योन्दानार में वैकल्पिक प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर एलईडी स्ट्रीट लाईट की स्थापना ( 30 नग ) राशि 14.40 लाख रूपये के संबंध में कलेक्टर कार्यालय से स्वीकृति प्रदाय की गई थी. लेकिन उक्त पंचायत में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 30 नग का कार्य कराया ही नहीं गया और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिये जाने की अनियमितता की शिकायत पर कलेक्टर के पास पहुंची.

कलेक्टर कांकेर के निर्देश पर जांच टीम गठित कर जांच कराया गया, शिकायत जांच समिति द्वारा जांच में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर जिला खनिज न्यास जिला उ. ब. कांकेर द्वारा ग्राम पंचायत बोन्दानार, जनपद पंचायत अंतागढ़ में 30 नग सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाने हेतु स्वीकृति प्रदाय की गई थी परन्तु उक्त पंचायत में सोलर एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट 30 नग का कार्य कराया ही नहीं गया है और स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित फर्म को कर दिया गया है.

उक्त वित्तीय अनियमितता एवं फर्जीवाड़ा को तत्कालीन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंतागढ़ पी. आर. साहू, तत्कालीन उप अभियंता विद्युत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संचालक प्रोपराईटर मेसर्स आर. बी. ड्रीलर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन केशकाल, जिला कोण्डागांव के द्वारा अपराध घटित करना पाया गया.


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