छत्तीसगढ़

सीईओ ने दिए उप सरपंच के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश, आवास निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप

Nilmani Pal
5 Oct 2021 5:00 AM GMT
सीईओ ने दिए उप सरपंच के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश, आवास निर्माण में अनियमितता बरतने का आरोप
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जगदलपुर। ग्राम पंचायत जैबेल में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितता को देखते हुए उप सरपंच के विरुद्ध धारा 40 के तहत कार्यवाही के निर्देश जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा दिये गए हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत आवास स्वीकृति एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान में की गई अनियमितता के संबंध में शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के लिए गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री भकचंद बघेल को आवास निर्माण हेतु प्रदान की गई राशि 1 लाख 30 हजार रुपए एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान 16 हजार 696 कुल 1 लाख 46 हजार 690 रुपए वसूल कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने एवं वास्तविक हितग्राही भकचंद भारती को इस योजना का लाभ प्रदान करने कहा गया है। साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक (प्रमंआयो) की देख-रेख में आवास को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

राधा बघेल पति भकचंद बघेल को आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि रूपये 1 लाख 30 हजार रुपए एवं मनरेगा मजदूरी भुगतान की राशि 16 हजार 720 रुपए कुल 1 लाख 46 हजार 720 रुपए की वसूली कर ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराने एवं वास्तविक हितग्राही राधाबती कश्यप पति बुदरू कश्यप को इस योजना का लाभ प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विकासखण्ड समन्वयक एवं तकनीकी सहायक (प्रमंआयो) की देख-रेख में आवास को पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों प्रकरण में यह पाया गया कि भकचंद बघेल पिता घेनुआ बघेल द्वारा तात्कालीन पंच एवं वर्तमान उपसरपंच द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से आवास स्वीकृत कराया गया है एवं इसी तरह राधा नाम स्पष्ट होने के बावजूद इसका लाभ अपनी पत्नी राधा बघेल पति भकंचद बघेल को दिलाया गया है, जो कि पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः भकचंद बघेल पिता घेनुआ बघेल को उप सरपंच पद से पृथक कर हेतु पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही हेतु प्रकरण अनुविभाग अधिकारी (राजस्व) बस्तर को प्रेषित करने के निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष 2017-18 में लाभान्वित हितग्राही सोनामनि देवांगन आवास निर्माण कार्य में कार्य नहीं करने वाले लोगों को राशि 17 हजार 544 रूपए मनरेगा से मजदूरी का भुगतान किया जाना सही पाया गया है, जिसकी संबंधितों से वसूली कर वास्तविक रूप से कार्य किए मजदूरों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा जनपद पंचायत बकावण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जैबेल और जैबेल-02 के ग्रामीणों से मिली शिकायत की जांच हेतु जिला स्तरीय टीम गठित कर शिकायत की जांच करवाई गई। गठित दल द्वारा मौका निरीक्षण कर जांच की गई, जिसमें मनरेगा योजनांतर्गत किए गए आवर्ती चराई विकास कार्य एवं पशु अवरोध खेती निर्माण कार्य और गोबर खाद संग्रहण कार्य में कम आयु के श्रमिकों को कार्य कराए जाने की शिकायत की जांच की गई। दल द्वारा शिकायतों के सही पाये जाने के उपरांत सीईओ जिला पंचायत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बकावण्ड को सभी संबंधितों से अनियमितता की राशि वसूल करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम सचिव को हटा दिया गया और जनपद पंचायत के कार्यक्रम अधिकारी को 200 रूपए जुर्माना की राशि जिला पंचायत के मनरेगा खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

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