छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में CBI कभी भी मार सकती है रेड़, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना

Shantanu Roy
24 April 2024 2:02 PM GMT
छत्तीसगढ़ में CBI कभी भी मार सकती है रेड़, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
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विष्णुदेव साय ने लिया बड़ा फैसला
रायपुर। राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को पूरे प्रदेश में अब कहीं भी छापेमारी सहित अन्‍य कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने सीबीआई को विभिन्‍न धाराओं के तहत पूरे प्रदेश की सीमा में कहीं भी कार्यवाही करने की सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि, दिसंबर 2018 में राज्य में सत्‍ता परिवर्तन हुआ था और बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार में आई थी। कांग्रेस की सरकार आते ही उन्होंने 10 जनवरी 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्‍काल प्रभाव से रद्द कर दी थी।

इसकी वजह से 2019 के बाद से अभी तक प्रदेश में राज्‍य सरकार से संबंधित संस्‍थानों और मामलों में सीबीआई की जांच नहीं हुई है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब राज्‍य की विष्णुदेव साय सरकार ने फिर से सीबीआई को राज्‍य की सीमा में कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। राज्‍य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई राज्‍य में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत राज्‍य की सीमा में कहीं भी कार्यवाही कर सकती है।
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