छत्तीसगढ़

कोर्ट परिसर में महिला से गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज

Shantanu Roy
5 Jun 2026 7:54 PM IST
कोर्ट परिसर में महिला से गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज
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छग
Raipur. रायपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर में एक महिला के साथ गाली-गलौच करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि 03 जून 2026 को फैमिली कोर्ट रायपुर परिसर में उसके साथ यह घटना हुई। आवेदन के अनुसार महिला ने बताया कि वह कक्षा 8वीं तक शिक्षित है और सिलाई-कढ़ाई का कार्य करती है। वह कोर्ट में भरण-पोषण से संबंधित मामले में उपस्थित हुई थी। इसी दौरान उसके पति, देवर और ससुर भी वहां पहुंचे और उस पर तलाक के लिए दबाव बनाने लगे।

महिला का आरोप है कि आरोपितों द्वारा भरण-पोषण की राशि कम करने और समझौता करने का दबाव बनाया गया। जब उसने इन बातों का विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौच की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने बताया कि वह अकेली महिला है और इस घटना से वह काफी डर और मानसिक दबाव में है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पहले भी उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन उसने पहले शिकायत नहीं की थी। बार-बार की घटनाओं के कारण वह अब गंभीर रूप से परेशान हो गई है और सुरक्षा की मांग कर रही है।

पुलिस ने महिला के आवेदन का अवलोकन करने के बाद प्राथमिक जांच में पाया कि आरोपी राजेश्वर देवांगन और रामलाल देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2) और 3(5) के तहत अपराध घटित होना प्रतीत होता है। इसके बाद थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट परिसर में हुई इस घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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