छत्तीसगढ़
स्कूटी जलाने के दौरान युवक की मौत का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार
Shantanu Roy
21 July 2026 8:31 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। राजधानी रायपुर में स्कूटी में आग लगाने के दौरान युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मामले की जांच पूरी करते हुए आरोपी मुकेश निषाद को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साक्ष्यों, गवाहों के बयान और जांच में मिले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, थाना सरस्वती नगर में दर्ज मर्ग क्रमांक 25/26 धारा 194 बीएनएसएस की जांच के दौरान मृतक साकिब रजा के परिजनों और उसके साथियों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर घटना की पूरी कड़ी जोड़ते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई गई।
जांच में पता चला कि आरोपी मुकेश निषाद ने अपनी ओला स्कूटी क्रमांक सीजी 04 क्यूजेड 2338 को 12 जुलाई 2026 को अपने दोस्त साकिब रजा को चलाने के लिए दिया था। इस बात को लेकर आरोपी की मां ने उसे डांट-फटकार लगाई थी। बताया जा रहा है कि इस घटना से आरोपी नाराज और आक्रोशित हो गया था। इसके बाद आरोपी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से रायपुर के कोटा क्षेत्र स्थित सुयश अस्पताल के सामने मैदान में पहुंचा। वहां गुस्से में आकर उसने अपनी स्कूटी पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया। इसी दौरान मृतक साकिब रजा ने आरोपी को ऐसा करने से रोकने की कोशिश की।
पुलिस जांच के अनुसार, साकिब रजा ने स्कूटी को बचाने के लिए उसके ऊपर लेटकर आग लगाने से रोकने का प्रयास किया। लेकिन आरोपी ने उसकी बात नहीं मानी और स्कूटी में आग लगा दी। आग की चपेट में आने से स्कूटी के साथ साकिब रजा भी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल साकिब को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 17 जुलाई 2026 को डीकेएस अस्पताल रायपुर में उसकी मौत हो गई।
युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। मर्ग जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाए और मृतक के परिजनों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि आरोपी का कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। इसके बाद थाना सरस्वती नगर में अपराध क्रमांक 153/26 के तहत बीएनएस की धारा 105 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी सरस्वती नगर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी मुकेश निषाद पिता पन्नालाल निषाद उम्र 21 वर्ष निवासी रामजी हलवाई गली, रामसागर पारा, थाना आजाद चौक रायपुर का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने गुस्से और आवेश में उठाए गए कदमों के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है। रायपुर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद या तनावपूर्ण स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय पुलिस की मदद लें। छोटी सी लापरवाही भी गंभीर अपराध और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
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