छत्तीसगढ़

युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

jantaserishta.com
14 Dec 2024 12:45 PM GMT
युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
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छत्तीसगढ़.
दुर्ग: ग्रीन वैली जुनवानी थाना सुपेला स्थित पांचवी मंजिल में एक युवक अनुराग साहू 1 जनवरी 2022 को संदिग्ध व्यवस्था में मृत पाया गया था। सुपेला पुलिस द्वारा जांच में लापरवाही बरते जाने के बाद आवेदक वीरेंद्र कुमार साहू ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था और फिर से जांच कर न्याय दिलाने का निवेदन किया था।
अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने बताया कि पक्षकार वीरेंद्र कुमार साहू के पुत्र अनुराग साहू का शव उसके ही मित्र दुर्गेश कोरोनिक के ग्रीन वैली जुनवानी स्थित फ्लैट 35 डी 2 के पांचवें मंजिल में संदिग्ध अवस्था में मिला था। सुपेला पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक अनुराग साहू के सामने के हिस्से गले, पेट के कुछ हिस्से, पेट के दाहिने हिस्से, दोनों कंधों के सामने हिस्से में खून का जमना तथा सिर पर चोंट, फ्रैक्चर होना दर्शित किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अनुराग साहू को आई चोट एवं संदिग्ध परिस्थितियों के दृष्टिगत मृतक अनुराग साहू की मृत्यु सामान्य नहीं थी। अनुराग की हत्या में अनावेदक गण की संलिप्तता होने के संबंध में की गई शिकायत पर बिंदुवार जांच किए जाने का निवेदन भी किया गया था, परंतु पुलिस द्वारा कोई उचित एवं सूक्ष्म जांच नहीं की गई थी। फॉरेंसिक जांच के दौरान डॉक्टर द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया था कि मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में न होकर संदेहास्पद स्थिति में हुई थी। इसके बाद भी सुपेला थाना द्वारा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया था।
आवेदक वीरेंद्र कुमार साहू द्वारा अपने पुत्र अनुराग साहू की मृत्यु के संबंध में संपूर्ण जानकारी पुलिस अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद भी पुलिस अधिकारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इसको लेकर आवेदक ने थाना सुपेला एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों के समक्ष भी आवेदक द्वारा लिखित शिकायत की थी, परंतु अनुराग साहू की मृत्यु के संबंध में सरसरी तौर पर मर्ग जांच कर कोई भी उचित जांच एवं तकनीकी साक्ष्य को संकलित करने का पुलिस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। परेशान होकर आवेदक ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में भी आवेदन लगाया था। उच्च न्यायालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दुर्ग को आदेश दिया था कि मेडिकल बोर्ड का गठन कर तीन डॉक्टरों की टीम द्वारा अनुराग साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुन: निरीक्षण कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। टीम द्वारा अनुराग साहू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अस्पष्ट होना पाया था जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि अनुराग साहू की मृत्यु सामान्य नहीं थी।
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