छत्तीसगढ़

गर्भपात की दवाई से युवती की मौत का मामला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Nilmani Pal
12 Oct 2024 3:26 AM GMT
गर्भपात की दवाई से युवती की मौत का मामला, आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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जांजगीर janjgir news । गर्भपात की दवाई देने के कारण युवती की इलाज के दौरान सिम्स में मौत हो गई थी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत डॉक्टर समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसमें से एक आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है।

chhattisgarh news जांजगीर- चांपा के पामगढ़ में रहने वाली युवती का दिलीप कश्यप नाम के युवक से प्रेम संबंध था। शारीरिक संबंध के कारण वह गर्भवती हो गई। दिलीप अपने एक दोस्त श्रीकांत की मदद से उसे डॉ. कन्हैया लाल साहू के क्लीनिक लेकर गया। डॉ. साहू ने उसे कोई दवा दी, जिससे उसका गर्भ गिर गया। लेकिन अधिक खून बहने के कारण वह बेहोश हो गई। इसके बाद वे उसे सिम्स लाया गया। इलाज के दौरान 6 अप्रैल 2024 को उसकी मौत हो गई। 7 अप्रैल 2024 को पामगढ़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने दिलीप कश्यप, श्रीकांत कश्यप और डॉ. कन्हैया लाल साहू के खिलाफ आईपीसी की धारा आईपीसी की धारा 304, 313, 314, 201 व 34 और एमटीपी एक्ट की धारा 5(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपी श्रीकांत कश्यप ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

डॉक्टर की जमानत अर्जी पहले हो चुकी है खारिज मामले के मुख्य आरोपी डॉ. कन्हैया लाल साहू ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 को इसे खारिज कर दिया था।

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