छत्तीसगढ़

नायब तहसीलदार, दो पटवारी, कोटवार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

Shantanu Roy
5 March 2024 1:02 PM GMT
नायब तहसीलदार, दो पटवारी, कोटवार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
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छग
महासमुंद। फर्जी तरीके से जमीन दूसरे के नामों पर चढ़ाने वाले नायब तहसीलदार दो पटवारी, कोटवार सहित तीन ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मामला बलौदा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम टेंगनपाली निवासी 75 वर्षीय छेलिया साहू ने थाना में अपराध दर्ज करवाया है। शिकायत के मुताबिक उनकी निजी भूमि खसरा नंबर 241/2 को बिक्री, रजिस्ट्री, बैनामा बता षडयंत्र पूर्वक भोजराज चौधरी पिता देवचरण चौधरी,लोकनाथ चौधरी, देवचरण चौधरी ने राजस्व अधिकारियों से मिली भगत कर राजस्व अभिलेखों में फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज करवा लिया। इस मामले में पुरंदर तांडी कोटवार व तत्कालीन हल्का पटवारी नंबर 19 व हल्का पटवारी नंबर 33 में 2016 में पदस्थ पटवारी व नायब तहसीलदार की भूमिका है।
इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज नामांतरण पर्ची तैयार कर प्रार्थी की जमीन को तीनों ग्रामीणों के नाम किया गया। साथ ही प्रार्थी ने आवेदन ने बताया कि उसकी भूमि स्वामी हक की निजी भूमि जो ग्राम टेंगनपाली,पटवारी हल्का नंबर 33, राजस्व निरीक्षक मंडल अर्जुंडा में स्थित भूमि खसरा नंबर 241/2 को ग्रामीणों व पटवारी नायब तहसीलदार, कोटवार द्वारा भूमि खसरा नंबर 241/2 रकबा 0.20 है को 20 मई 2009 को विक्रय रजिस्ट्री बताकर सभी आरोपियों के द्वारा नामांतरण तैयार कर हड़प लिया। पीड़ित की शिकायत पर थाने में अपराध दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
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