चाकू के साथ पकड़ाए दो भाई, शाहरुख़ कुरैशी, राशिद कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज
रायपुर। राजधानी के गोलबाज़ार थाना इलाके में पुलिस ने दो युवकों को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। मामलें में थाना प्रभारी ने बताया है कि दो सगे भाई जिनके नाम है शाहरुख़ कुरैशी और राशिद कुरैशी मोहम्मद हनीद के दोनों लड़के है जो कि नयापारा के निवासी है। जिनकों पुलिस ने खुलेआम सड़क पर चाक़ू लेकर घूमते हुए गिरफ्तार किया है। मामलें में पुलिस ने संबंधित आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया है। शाहरुख़ कुरैशी के खिलाफ चोरी और 420 के 5 से 6 मामलें दर्ज है। कोर्ट द्वारा दोनों भाइयों शाहरुख़ कुरैशी और राशिद कुरैशी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।
शाहरुख़ कुरैशी चोरी का आरोपी बनकर महीनों जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर था।
गौरतलब है कि ये वही शाहरुख़ कुरैशी है जिसने जनता से रिश्ता प्रेस में रहकर करोड़ों के घपले करके फरार हो गया था। और शाहरुख़ कुरैशी जनता से रिश्ता प्रेस की फर्जी आईडी कार्ड बनवाता था और अपने दोस्त नासिर अहमद के साथ मिलकर रायपुर शहर और भिलाई के शराब दुकानों में प्रेस की पॉवर दिखाकर पैसों की वसूली करते थे। शाहरुख़ ने मिड-डे अखबार जनता से रिश्ता से बहुकीमती दस्तावेज और पेन-ड्राइव, बैंक दस्तावेज में फर्जी हस्ताक्षर के मामले में संस्थान की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके पहले आरोपी शाहरूख कुरैशी ने चोरी के मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे माननीय कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 417, 419, 381के तहत प्रकरण दर्ज की है। चोरी के आरोपी शाहरूख कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायाधीश बीएल साहू की कोर्ट ने की खारिज कर दी है। आवेदन खारिज होनेके बाद पुलिस ने देर रात आरोपी शाहरूख को गिरफ्तार किया। जनता से रिश्ता के पूर्व कम्प्यूटर आपरेटर शाहरूख कुरैशी पर प्रबंधन की शिकायत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने प्रबंधन के 8 मामले दस्तावेज चोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव,फर्जी खाते में कंपनी की विज्ञापन की राशि लेकर अमानत में खयानत करने की पुष्टि स्वयं शाहरूख ने जनता से रिश्ता दफ्तर में रवि भारव्दाज के समक्ष की थी। 381 के मामले में पुलिस ने जांच कर जनता से रिश्ता के कार्यालय पहुंच कर घटना स्थल का मुआयना और कम्प्यूटर में बनाए गए फर्जी आईडी कार्ड की जांच की। सबसे मजेदार बात यहा है कि आरोपी शाहरूख कुरेशी ने विज्ञापन की राशि जो रवि भारद्वाज से लेना था, उसे पचपेड़ी नाका में एक फर्जी खाता खुलवाकर रवि भारद्वाज को बताया कि यह जनता से रिश्ता का ही खाता है, इस खाते पर आप चेक से भुगतान कर सकते है। इस तरह आरोपी शाहरूख पिछले 6 साल से संस्थान के साथ लगातार धोखाधड़ी करने में संलिप्त रहा और जनता के रिश्ता को नुकसान पर नुकसान पहुंचाता रहा।
आरोपी शाहरूख कुरैशी संस्था के सीसीटीवी कैमरे पर अपना पर्सनल पासवर्ड डालकर रखता था और सीसीटीवी कैमरे के अलावा संस्था के सभी केबिन और हाल में अवैध तरीके से सीसीटीवी और वाइस रिकार्डिंग को संकलन कर अपने पास रखता था, और किसी भी कर्मचारी के पूछे जाने पर कर्मचारियों को डाट फटकार कर कहता ता कि तुम अपना काम करो मुझे अपना काम करने दो। संस्थान के प्रबंधन को कभी भी सीसीटीवी के पासवर्ड नहीं दिया। और अवैध और गैरकानूनी ढंग से संस्था के बगैर जानकारी के संपूर्ण दफ्तार की वाइस रिकार्डिंग के साथ वीडियो रिकार्डिंग गैर कानूनी ढंग से करता था। इन सब बातों का खुलासा उसके भागने के बाद शुरू हुआ था, इसकी भी शिकायत आज प्रबंधन सिविल लाइन थाने में करने वाला है। अन्य कर्मचारियों की गवाही के अनुसार अवैध तरीके से की गई रिकार्डिंग संस्था की हार्डडिस्क गुलाबी कलर की है, जिसमें स्टोरेज कर संस्था के अन्य हार्ड डिस्क को मिला कर चोरी कर ले गया। इसका खुलासा आडिट के दौरान हुआ, जिसमें जनता से रिश्ता के विज्ञापन के भुगतान की राशि पिछले कई सालों से खातों में जमा नहीं हुई। विज्ञापनदाता ने भुगतान आरोपी शाहरूख कुरेशी को कर चुका है जिसका रिसीप्ट भी भुगतान करने वाली पार्टी ने पुलिस को बताया है। इस तरह भाड़ा फूटने पर प्रबंधन से सजगता का परिचय देते हुए कानून व्यवस्था के पक्षधर रहते थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की जिसमें 4 पर पुलिस ने जांच कर एफआईआर दर्ज की है। अभी प्रकरण में पूरी विवेचना के साथ माल जब्ती कीमती वस्तु अखबार के दफ्तर की जब्त होना बाकी है। इस बीच प्रबंधन की शिकायत पर धारा 420 का प्रकरण मंगलवार रात को दर्ज हुआ है। वहीं आज शाहरूख कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायाधीश बीएल साहू की कोर्ट ने खारिज किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहरूख कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है।