छत्तीसगढ़

उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों को नहीं किया सार्वजनिक

Nilmani Pal
7 Nov 2024 5:56 AM GMT
उम्मीदवारों ने आपराधिक मामलों को नहीं किया सार्वजनिक
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प्रचार थमने से पहले तीन बार आपराधिक मामलों को सार्वजनिक करना अनिवार्य

कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा के खिलाफ दर्ज है बलवा का केस!

निर्वाचन आयोग में दाखिल नामांकन फार्म में दिए गए शपथ-पत्र से खुलासा

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को प्रचार खत्म होने तक उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी तीन बार सार्वजनिक करनी होगी। इसे चुनाव लडऩे वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इसकी जानकारी प्रत्याशियों को दे दी गई है। हालाकि अभी तक किसी प्रत्याशी ने मीडिया में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन सोशल मीडिया में कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के वायरल शपथ-पत्र में उनके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज और न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है। यह शपथ पत्र 24 अक्टूबर को निर्वाचन कार्यालय में दाखिल किए गए नामांकन फार्म का हिस्सा है। जिसमें आकाश शर्मा द्वारा थानों में बलवा और शासकीय कार्यों में बाधा डालने सबंधी धाराओं में दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है।

उल्लेखनीय है कि सभी उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को प्रचार खत्म होने तक तीन बार सार्वजनिक करना है। कलेक्टोरेट परिसर में स्थित रेडक्रास के सभाकक्ष में अफसरों ने इसकी जानकारी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दी। कलेक्टर ने बताया कि मतदान वाले और मतदान एक दिन पहले मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के विज्ञापनों का प्रमाणन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति से अनिवार्य रूप से कराना होगा। बिना प्रमाणन के वे विज्ञापन जारी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को अपने आपराधिक पृष्टभूमि की जानकारी देना अनिवार्य है। अफसरों ने बताया कि उप निर्वाचन के दौरान पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। कोई भी मतदाता मतदान के पहले अपना पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखें।

उपचुनाव के लिए मतदाता पर्ची का वितरण भी बीएलओ द्वारा करवाया जा रहा है। मतदाता बीएलओ से संपर्क कर अपनी मतदाता पर्ची ले सकते है। इसके साथ ही 85 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों एवं दिव्यांग 5 व 6 नवंबर को मतदान कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरकर जानकारी देनी होगी।

उम्मीदवारों को बैंक में नया खाता खोलना होगा

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय के लिए बैंक में अलग से नया खाता खोलना होगा। इस खाते से केवल निर्वाचन संबंधी व्ययों का भुगतान होगा। इस खाते का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए नहीं किया जा सकेगा। किसी भी एक मद में किसी भी एक संस्था को 10 हजार से ज्यादा कैश देना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। दस हजार से ज्यादा के खर्चों का भुगतान चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी से किया जा सकेगा। प्रत्याशी स्वयं की गाड़ी से प्रचार-प्रसार करेगा तो इस गाड़ी का खर्चा चुनावी व्यय में नहीं जुड़ेगा। इसके लिए प्रत्याशी को आरसी बुक जो उसके नाम से ही उसकी फोटो कॉपी जमा करना होगा। बाकी खर्चे जैसे डीजल, ड्राइवर, लाउडस्पीकर का व्यय लागू रहेगा। प्रचार में लगी बाकी गाडिय़ों का खर्चा नियमानुसार लागू रहेगा।

रायपुर दक्षिण में प्रेक्षक ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण

दक्षिण विधानसभा उप चुनाव के लिए बनाये गये सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रॉंग रूम का सामान्य प्रेक्षक श्रीमती जी. रेखा रानी ने आज का निरीक्षण किया और तैयारियों का अवलोकन किया। सामान्य प्रेक्षक ने सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सामान्य प्रेक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदान सामग्री, बैलेट बाक्स की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। श्रीमती जी. रेखा रानी ने कहा कि चुनाव आयोग की सभी सुरक्षा मानकों के तहत स्ट्रांग रूम की निगरानी की जाएगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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