छत्तीसगढ़

धमतरी जिले के श्रमिकों का पंजीयन कराने लगाए जाएंगे शिविर: कलेक्टर

Shantanu Roy
10 Jun 2022 6:51 PM GMT
धमतरी जिले के श्रमिकों का पंजीयन कराने लगाए जाएंगे शिविर: कलेक्टर
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धमतरी। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। धमतरी जिले से कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा उक्त वी.सी. मंे शामिल होकर योजनांतर्गत जिले में अब तक किए गए पंजीयन की जानकारी दी। एनआईसी कक्ष में आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में जिले में 41 हजार श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध पंजीयन प्रारम्भ हो चुका है।

कलेक्टर ने यह भी बताया कि आगे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए श्रम पदाधिकारी को कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया कि इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा कर जिले में पंजीयन की स्थिति की जानकारी ली जाती है। श्रमिकों को योजना के प्रति जागरूक करने अभियान चलाकर अधिकाधिक पंजीयन करने की कार्ययोजना बनाए जाने की बात कलेक्टर ने बताई। इस अवसर पर श्रम पदाधिकारी श्री एलेन मिंज भी उपस्थित थे।

क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना:- श्रम पदाधिकारी ने बताया कि यह भारत सरकार प्रवर्तित श्रमिक पेंशन योजना है जिसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन प्रदाय करने के उद्देश्य से फरवरी 2019 से लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि इसका लाभ 18 से 40 आयुवर्ग के निर्माणी/असंगठित श्रमिक जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, पेंटर, वेंडर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, रेजा, कूली, लोहार, कुम्हार, धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, हमाल, घरेलू कर्मकार, कचरा बीनने वाले, चाय-चाट ठेला लगाने वाले, सफाई कामगार, खेतिहर मजदूर इत्यादि प्रकार के श्रमिक उठा सकते हैं।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इसके तहत पंजीकृत श्रमिक को आयु के अनुसार 55 से 200 रूपए तक का अंशदान प्रतिमाह देय होगा और उतनी ही राशि का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 60 वर्ष के बाद प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम तीन हजार रूपए की पेंशन राशि प्रतिमाह दी जाएगी और श्रमिक की 60 वर्ष के बाद पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसके नामित को 50 प्रतिशत पेंशन राशि देय होगी। इस योजना का लाभ लेने की शर्त यह है कि श्रमिक की मासिक आय 15 हजार रूपए से कम होनी चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय परिसर के प्रथम तल में स्थित कार्यालय श्रम पदाधिकारी में सम्पर्क किया जा सकता है।
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