रायपुर। राजधानी में कैफे संचालक के खिलाफ हुई गिरफ्तारी मामले में पुलिस ने आज आरोपी तारिक खान को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तारिक खान की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। तारिक खान को कोर्ट में भूपेंद्र कुमार वासनीकर प्रथम व्यवहार न्यायधीश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं वर्चुवल कोर्ट में पेश किया गया जहा से उसकी अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज की गई और 14 दिन की जेल हुई। आपको बता दें कि बीती रात पुलिस ने फुंडहर स्थित रेस्टोरेंट में छापा मारा जिसमें पुलिस को रेस्टोरेंट से शराब की बोतलें बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट संचालक को गिरफ्तार किया था। फूंडहर स्थित फिलिंग द ब्लेंक्स कैफे में बीती रात पुलिस ने दबिश दी थी जहा कैफे की आड़ में ग्राहकों को हुक्का और शराब परोसा जा रहा था। पुलिस ने छापे के दौरान प्रीमियम क्वालिटी की शराब और बियर की बोतलें जब्त की। 'फिलिंग द ब्लेंक्स कैफे' में दबिश के दौरान कोतवाली सीएसपी अंजनेय वार्ष्णेय की टीम को 4 बॉटल चिवास रिगल, 1 एब्सोल्यूट वोदका, 1 सुला ब्रूट, 4 बडवाइसर मैग्नम, 2 बडवाइसर प्रीमियम बियर की बोतल मिली जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और कोर्ट से आरोपी तारिक खान को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया।
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