छत्तीसगढ़

बुलडोजर चला अवैध कॉलोनी पर, एसडीएम ने की कार्रवाई

Nilmani Pal
11 Oct 2024 6:14 AM GMT
बुलडोजर चला अवैध कॉलोनी पर, एसडीएम ने की कार्रवाई
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बिलासपुर bilaspur news। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) बिलासपुर पीयूष तिवारी और नायब तहसीलदार राहुल शर्मा की टीम ने ग्राम पंचायत महमंद में खसरा नंबर 151/217 पर हो रहे अनधिकृत विकास और अवैध कॉलोनी निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। collector avanish sharan

एसडीएम तिवारी ने बताया कि अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिलने के बाद नायब तहसीलदार द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच में यह पाया गया कि भूमि के विभाजन के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अलावा, इस भूमि पर किसी भी प्रकार का आंतरिक या बाह्य विकास कार्य—जैसे सड़क निर्माण, समतलीकरण, बाउंड्रीवाल, नाली, या उपखंडों का चिन्हांकन—सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किया जा रहा था। यह भूमि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित भूमि नहीं है। इसके बावजूद, कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति ने कॉलोनाइजर के रूप में सक्षम अधिकारी से पंजीयन भी नहीं कराया था। collector

इन उल्लंघनों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने भूमि स्वामी हुसैन अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब और विधिक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। SDM Tiwari

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