छत्तीसगढ़

रायपुर में फुटपाथ पर 20-20 हजार में बिक रही थीं बीएस-4 गाडिय़ां...पुलिस पहुंची तो भागे क्रेता-विक्रेता

Admin2
25 Nov 2020 6:02 AM GMT
रायपुर में फुटपाथ पर 20-20 हजार में बिक रही थीं बीएस-4 गाडिय़ां...पुलिस पहुंची तो भागे क्रेता-विक्रेता
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रायपुर (जसेरि)। राजधानी में अवैध कारोबार ने जड़ें जमा ली हैं। रायपुर के उरला थाना अंतर्गत सिंधानिया चौक में देशभर में प्रतिबंधित बीएस फोर वाहन की खुलेआम बिक्री की जा रही है। देशभर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र ने बीएस फोर वाहन की बिक्री पर रोक लगा दी है, उसके बाद भी उरला के सिंघानिया चौक पर खड़ी कर गाडिय़ों के बेचने का खेल चल रहा है। पुलिस को वाहन बीएस फोर वाहन बेचे जाने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो क्रेता और विक्रेता दोनों फरार हो गए। उरला पुलिस ने घटना स्थल से आठ बीएस फोर की नई गाड़ी बरामद कर मामले की जांच कर रही है। उरला पुलिस थाना अंतर्गत सिंधानिया चौक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा टीवीएस कंपनी की तीन स्कूटी और पांच मोटर सायकल बीएस फोर माडल की बेच रहा था। अज्ञात आरोपित द्वारा गाडिय़ों को सजा धजा कर एक गाड़ी 20 हजार रुपये में बेच रहा था। मुखबिर से पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस टीम के सिंधानिया चौक पर पहुंचते ही वाहन की बिक्री करने वाले और खरीदार दोनों वाहन को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस आरोपितों को पकडऩे में नाकामायाब साबित हुई है। पुलिस की नरमी से ही इस तरह का कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद हैं। फिलहाल पुलिस आठों वाहन को जब्त कर आरोपित की तलाश में जुट गई है।

कहां से आए बीएस फोर वाहन : बीएस फोर वाहन बेचने के लिए शासन ने ही प्रतिबंध लगा दिया है। शो-रूम संचालक वीएस फोर वाहन नहीं बेच सकते हैं। मगर, राजधानी के शो-रूम संचालक द्वारा बीएस फोर वाहन बेचने का काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग को भी इसकी भनक नहीं है। रायपुर आरटीओ शैलाभ साहू ने बताया कि उरला थाना एएसआई डीएस निषाद ने बताया कि उरला के सिंघानिया चौक पर बीएस फोर वाहन बेचने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस गाड़ी को जब्त कर मामले की जांच कर रही है। उरला पुलिस से वाहनों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। जानकारी मिलने पर संबंधित शो रूम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अप्रैल से खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1 अप्रैल 2020 से बीएस-4 की गाडिय़ों की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शो रूम में बिक्री बैन करने के साथ ही आरटीओ रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित कर दिया गया है। आरटीओ के ऑन लाइन सिस्टम में अब बीएस-4 की गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। इस तरह रजिस्ट्रेशन न होने की दशा में ऐसी गाडिय़ों को खरीदना बेचना गैर कानूनी हो गया है।

चोरी के एंगल से भी जांच : पुलिस ने वाहनों की जब्ती के बाद चोरी के एंगल को भी जांच के दायरे में रखा है। अफसरों का मानना है कि किसी शो रूम में स्टॉक बचने के बाद गोदाम में रखा गया होगा। चोरों ने वहां से गाडिय़ां चुराईं और अब उसे बेचने सड़क पर आ गए।

रजिस्ट्रेशन बंद

सिर्फ मार्च तक ही गाडिय़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। रजिस्ट्रेशन के बिना गाडिय़ों को चलाया नहीं जा सकता। बीएस-4 की गाडिय़ों की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जिन गाडिय़ों की बिक्री नहीं हुई, शो रूम संचालकों को उन्हें निर्माण कंपनियों को वापस करना था। जांच करना जरूरी है कि गाडिय़ां कहां से आईं।

-शैलाब साहू, आरटीओ रायपुर

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