दुर्ग। शादी करने का झांसा देकर भाई की साली के साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
यह फैसला न्यायाधीश संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने सुनाया है। लोक अभियोजक संतोष कसार के मुताबिक 4 अप्रैल 2019 को 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर नंदिनी पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। पीड़िता ने बताया कि उसकी बड़ी बहन और जीजा के कारण आरोपी के पहचान थी। इस वजह से दोनों का एक-दूसरे के घर पर आना जाना था। आरोपी ने उससे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए थे। लेकिन बाद में शादी करने से मना कर दिया।
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