छत्तीसगढ़

भाई-भाभी के कातिल को हुई आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 हजार जुर्माना भी

Nilmani Pal
27 Aug 2023 4:29 AM GMT
भाई-भाभी के कातिल को हुई आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 1 हजार जुर्माना भी
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दुर्ग। जिला न्यायालय दुर्ग ने साल 2021 में हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपने बड़े भाई और भाभी की टंगिया मारकर हत्या कर दी थी. इस हत्या से खून के रिश्तों पर सवाल उठने लगे थे, क्योंकि हत्या के पीछे जो विवाद का कारण पता चला वो काफी छोटी सी बात थी.

गीता यादव अपने पति धनराज यादव के साथ टीवी देख रही थी. बाहर रूम में आरोपी देवर बसंत यादव ब्लूटूथ से तेज आवाज में गाना सुन रहा था. आवाज कम करने की बात को लेकर दोनों भाइयों में वाद विवाद हुआ. उसके बाद तैश में आकर छोटे भाई बसंत यादव ने अपने बड़े भाई धनराज यादव और भाभी गीता यादव पर टंगिया से हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही धनराज यादव की मौत हो गई. इलाज के दौरान उसकी भाभी गीता यादव की मौत हो गई. हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी बसंत यादव को गिरफ्तार कर लिया.

इस पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुर्ग जिला न्यायधीश नीरा यादव की कोर्ट ने आरोपी बसंत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. आरोपी पर 1000 रुपये जुर्माना भी लगाया है.

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