
दुर्ग। घर एवं रुपए के बंटवारे के बाद भी मां के पास रखी रकम के बंटवारे को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा की कोर्ट ने आरोपी लोकेश यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ललित कुमार देशमुख ने पैरवी की थी। अधिवक्ता ललित कुमार देशमुख ने बताया कि ग्राम ढाबा थाना कुम्हारी निवासी के 3 बेटे लोकेश यादव, रवि कुमार यादव एवं कृष्णा यादव है। केवरी भाई ने अपनी ग्राम केंद्री की कृषि भूमि को 500000 रुपए में विक्रय किया था।
तीनों पुत्रों को एक-एक लाख रुपये दे दिए थे। बचे हुए 200000 रुपए को वह अपने खाते में जमा की थी, वहीं तीनों भाइयों के बीच घर का बटवारा भी हो गया था। बंटवारे के बाद से वह अपने अपने हिस्से के घर में रह रहे थे, परंतु आंगन तीनों परिवार का एक ही था। मां केवरी बाई के बैंक अकाउंट में 70000 रुपए की राशि शेष थी। इन रुपयों के बंटवारे को लेकर आरोपी लोकेश यादव अपने भाई रवि कुमार यादव के साथ पूर्व में विवाद किया था।