रायगढ़। एक परिचित परिवार की नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले जीजा-साले को घरघोड़ा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। वारदात दो साल पहले 2021 को होली के एक दिन पहले 28 मार्च की है। कापू पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पॉक्सो की धारा के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अच्छेलाल काछी ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दुष्कर्म का दोषी करार दिया।
धरमजयगढ़ का राजू सारथी अपने बड़े साले कलेश्वर नाग के साथ बाइक पर 28 मार्च 2021 को कापू गया। यहां दोनों एक परिचित के घर होली खेलने गए। नाबालिग घर पर थी। परिवार में सभी पुरुषों को अतिथियों के साथ शराब पीता देख किशोरी बाहर निकल गई। राजू और कलेश्वर जब शराब पीकर बाहर निकले तो नाबालिग से बाइक पर चलने को कहा। परिचित जानकर वह साथ चली गई। दोनों ने बस्ती से दूर ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों ने नाबालिग से घर छोड़ने के लिए कहा।
किशोरी उनके चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिजन को सारी बात बताई। परिजन ने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद धारा ,376 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत प्रकरण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर जिला सत्र न्यायालय घरघोड़ा दोनों को दोषी बताकर आजीवन कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड दिया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।