छत्तीसगढ़

रिश्वतखोर चीफ इंजीनियर को हुई 4 साल की कारावास, रायपुर कोर्ट ने सुनाई सजा

Nilmani Pal
2 Sep 2023 11:00 AM GMT
रिश्वतखोर चीफ इंजीनियर को हुई 4 साल की कारावास, रायपुर कोर्ट ने सुनाई सजा
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रायपुर। जल संसाधन विभाग (अंबिकापुर) के मुख्य अभियंता बृजराज दास वैष्णव को विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है. अपराधी मुख्य अभियंता ने रेन नदी पर बने एनीकट के भुगतान के एवज में 50 लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद प्रार्थी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से इसकी शिकायत की थी और एसीबी की टीम ने मुख्य अभियंता को 5 लाख रूपए बतौर एडवांस राशि लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था. इस केस की विवेचना एसीबी के तत्कालीन डीएसपी शोएब अहमद खान ने की थी, कोर्ट में चालान पेश किया था. जो वर्तमान में सहायक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं।

इस पूरे मामले की शिकायत एसीबी में विनित सिंह, प्रोप्राइटर मेसर्स विनित सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की गई थी. प्रार्थी ने एसीबी को बताया था कि रेन नदी में उसकी कंपनी को द्वारा एनीकट बनाने के लिए करीब 17 करोड़ 62 लाख रूपए का ठेका मिला था. जिसमें 13 करोड़ का काम हो चुका था और सप्लीमेंट्री का काम करीब 5 करोड़ 34 लाख रूपए का था, जिसमें करीब 1.50 करोड़ का भुगतान प्रार्थी का रूका था और इसी भुगतान के एवज में मुख्य अभियंता द्वारा 50 लाख रूपए की रिश्वत मांगी गई थी.

विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना, राशि न जमा करने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास और धारा 13 (1) डी, सहपठित धारा 13 (2) के तहत 4 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न जमा कराने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है.


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