अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी-पी-सिंह पुलिस अकादमी छत्तीसगढ़ के विरूद्ध उनके आर्थिक अपराध ब्यूरो के कार्यकाल के दौरान अवैध वसूली] भयादोहन आदि के माध्यम से अनुपातहीन धन संपत्ति अर्जित करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं जिसके आधार पर पूर्व में प्राथमिक जांच संस्थित की गई।
प्राथमिक जांच के अन्वेषण के दौरान इस बात के पुख्ता प्रमाण प्राप्त हुए कि ए-डी-जी- जी.पी-सिंह द्वारा अलग अलग स्थानों पर करोड़ों की अनुपातहीन अवैध संपत्ति अर्जित की गई है तथा बड़े लेन देन किये गये हैं. शेल कंपनियों में निवेश करके मनी लांड्रिंग का प्रयास किया गया है. इसके अलावा रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव एवं ओड़िशा राज्य में भी विभिन्न क्षेत्रों में बेनामी संपत्तियां अर्जित करने की प्रामाणिक पुष्टि हुई।
प्राथमिक जांच में सामने आये प्रामाणित तथ्यों के आधार पर एफआईआर क्र 22/21, धारा 13(1)बी] 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यथा संशोधित 2018 के तहत पंजीबद्ध किया गया। इस क्रम में दिनांक 01 जुलाई 2021 को सुबह ए-डी-जी- जी.पी-सिंह से संबंधित रायपुर, राजनांदगांव ओड़िशा के कुल 15 स्थानों पर एसीबी द्वारा छापामार कार्यवाही की गई। छापे की प्रक्रिया अब भी जारी है तथा जिसके दिनांक 2 जुलाई तक चलने की संभावना है। छापों की कार्यवाही के संपन्न होने के बाद विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकेगा। ए-डी-जी- जी.पी-सिंह के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा भी बेनामी एक्ट के तहत पृथक से कार्यवाही की जा रही है। जांच जारी है।