छत्तीसगढ़

BREAKING: रायपुर कमिश्नर ने गांजा बेचने वाले को भेजा जेल

Shantanu Roy
8 Jan 2025 4:33 PM GMT
BREAKING: रायपुर कमिश्नर ने गांजा बेचने वाले को भेजा जेल
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Raipur. रायपुर। ड्रग पैडलर्स के खिलाफ रासुका जितना सख्त पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया था, जिस पर पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र रायपुर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर के निर्देश पर ऐसे आदतन अपराधी जो एनडीपीएस मामलों में लगातार सक्रिय हैं, उनका पिट एनडीपीएस के तहत केस बनाकर रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट में कार्यवाही के लिए भेजने निर्देशित किये जाने पर शासन की ओर से थाना आरंग क्षेत्र के नशे के कारोबार करने वाले तथा गांजा जैसे नशे के
प्रकरण
में गिरफ्तार आरोपी पेवन लोधी पिता हरिशचंद लोधी 40 वर्ष निवासी पंचमुखी महादेव मंदिर के पास आरंग थाना आरंग जिला रायपुर के विरूद्ध रायपुर संभाग कमिश्नर कोर्ट द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 10 के तहत 6 माह तक जेल में निरूद्ध रखने का आदेश दिया गया है। पेवन लोधी के विरूद्ध थाना आरंग में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो अपराध पंजीबद्ध है, तथा मुखबिर के माध्यम से मादक पदार्थ बिक्री करने की सूचना प्राप्त होती रहती है। पीट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही होने से आरोपी को 6 माह तक जमानत नही मिल पायेगी पीट एनडीपीएस की कार्यवाही शासन के द्वारा किया जाता है।
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