छत्तीसगढ़

सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में शाखा प्रबंधक गिरफ्तार

Shantanu Roy
16 Jan 2023 4:20 PM GMT
सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में शाखा प्रबंधक गिरफ्तार
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रायगढ़। सिटी कोतवाली थाना रायगढ़ में स्थानीय कबीर चौक स्थित सहारा इंडिया शाखा के तत्कालिक शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश शर्मा व अन्य के विरुद्ध सहारा इंडिया की विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन दिखाकर 40,00,000 रुपए निवेश कराकर धोखाधड़ी कर हड़प लिए जाने के मामले में शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा को आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता विकाश निगानिया पिता दिनेश निगानिया उम्र 35 वर्ष निवासी कृष्णा विहार कालोनी रायगढ के आवेदन पर 29 सितंबर 2022 को थाना कोतवाली में सहारा इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता/पीड़ित के बताए अनुसार वर्ष 2014 में सहारा इंडिया के तात्कालीन शाखा प्रबंधक, कबीर चौक ओम प्रकाश शर्मा आ . स्व . रामप्रवेश शर्मा, निवासी केलो विहार , एस.ई.सी.एल. कलोनी के पास रायगढ़ ने सहारा इंडिया की विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन किया और यह विश्वास दिलाया कि सहारा इंडिया को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत निवेश, ब्याज एवं वित्तीय व्यापार करने की अनुज्ञा है और सहारा इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की अनुज्ञा से और गाईडलाईन के अनुसार कार्य करता है तथा इसमें रुपया निवेश करने पर ब्याज और मूल रकम की पूरी गारंटी होती है।
उसके कही गई बातों के प्रलोभन में आकर पीड़ित उसकी माता पत्नी व उसकी जमा पूंजी वर्ष 2017 जून से सितंबर 2017 तक कुल 40,00,000 रुपए जमा कराया तत्कालीन शाखा प्रबंधक ओमप्रकाश के द्वारा बड़े अमाउंट को एक साथ लेने के संबंध में बड़े अधिकारियों से मिलकर एक राय होकर छोटे छोटे प्रारूप में रुपए जमा करने का उत्प्रेरित कर जमा कराया और सहारा सोसाइटी का फार्म जिसमें सहारा इंडिया का लोगो बना हुआ दिखाया और विश्वास दिलाया कि पैसा सहारा इंडिया में जमा हुआ है। शाखा प्रबंधक द्वारा 40,00,000 रुपए को कुल 182 छोटे-छोटे टुकड़ों में जमा कराकर 182 बांड दिया बाद में सहारा इंडिया के विरुद्ध अनेक शहरों में अपराध पंजीबद्ध होने से ज्ञात हुआ कि सहारा इंडिया और सहारा सोसाइटी से इनका कोई संबंध नहीं है, सहारा की सोसाइटी सहारा इंडिया के होलमार्क लोगो सील मुहर और डिपाजिट लेते समय लाभांश ना दर्शा कर मैच्युरिटी और ब्याज जैसे शब्दों का प्रयोग कर धोखा दिया गया है। मामले में कोतवाली पुलिस अपराध क्रमांक 1363/2022 धारा 420 , 120 बी , 34 ताहि एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4,5,6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
सहारा इंडिया द्वारा रायगढ़ जिले के हर तहसील एवं गांव में कार्यालय खोलकर लोगों से रुपए निवेश कराए गए हैं, रिपोर्ट पर शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा, डायरेक्टर डी. के. अवस्थी उर्फ डी.के. श्रीवास्तव, मैनेजर कुलदीप पांडे, मैनेजर अमृत श्रीवास, मैनेजर ए.के. चंद्रा एवं अन्य लोगों को अपराध में आरोपी बनाया गया है। जिनकी पतासाजी की जा रही है। विवेचना दरमियान प्रकरण में छत्तीसगढ़ के निक्षेपों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4,5,6 परिलक्षित नहीं होने पर धारा हटाया गया। इसी क्रम में आज फरार आरोपी शाखा प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा को आज कोतवाली पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। आरोपी ओम प्रकाश शर्मा पिता स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी केलो विहार कॉलोनी मकान नंबर 435 एसईसीएल ऑफिस के पास रायगढ़ थाना चक्रधर नगर से विस्तृत पूछताछ कर जानकारी प्राप्त किया गया आरोपी ने पीड़ित/ शिकायतकर्ता से रुपए जमा कराकर बॉन्ड पेपर जारी कर बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर किया गया है तथा रुपए निवेश के संबंध में बड़ी रकम को छोटा-छोटा रकम कराकर बॉन्ड पेपर, दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी कर रुपए जमा कराना पाया गया । प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है । गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश शर्मा को आज गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन एवं कुशल मार्गदर्शन पर कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, उपनिरीक्षक आर. एस. तिवारी एवं हमराह स्टाफ की प्रमुख भूमिका रही है।
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