छत्तीसगढ़

ब्लाइंड मर्डर केस: महिला की गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
2 April 2024 1:08 PM GMT
ब्लाइंड मर्डर केस: महिला की गला दबाकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
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छग
रायगढ़। पिछले साल 26 जुलाई को थाना चक्रधरनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिरवानी में महिला साधनी बाई चौहान पति स्व रामलाल चौहान उम्र 65 वर्ष का शव उसके घर पर पड़ा मिला था। घटना के संबंध में मृतिका के दामाद देव सिह राठिया (उम्र 55 वर्ष) बताया कि उसकी सास साधनी बाई चौहान अकेली रहती थी। सुबह इसकी बेटी रेखा चौहान (मृतिका की नातिन) उसके नानी के घर गई तो देखी साधनी बाई जमीन में मृत हालत में पड़ी थी, बाहर से दरवाजा में सीटकीनी लगा था। घर के अंदर कपड़े अस्त-व्यस्त थे। मृतिका साधनी बाई के गले में पहने सोने की माला नहीं थी, आलमारी में रखे सोने चाँदी के ज़ेवर नहीं थे परिजनों ने चोरी को लेकर अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या की आशंका व्यक्त किया गया था।

मामले में चक्रधरनगर पुलिस अज्ञात आरोपी के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। अपराध विवेचना दरम्यान मृतिका के परिजनों, उसके घर आने जाने वाले लोगों से सघन पूछताछ कर जांच आगे बढाया गया जिसमें ग्राम छिरवानी के पास स्थित एसपीएस पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले अजय कुमार बेहरा का मृतिका के घर आने-जाने की जानकारी मिली थी । घटना के बाद से संदेही अजय बेहरा फरार था पुलिस को जांच में संदेही के खिलाफ कुछ और महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी चक्रधरनगर द्वारा आरोपी की पतासाजी के लिए लगतार संभावित स्थानों पर छापेमारी की गई, आरोपी निरंतर गिरफ्तारी से बचने अपना लोकेशन बदल रहा था।

जिसके कल चंद्रपुर में परिचित के शरण लेने आने की सूचना मिलते ही टीआई प्रशांत राव के नेतृत्व में पुलिस टीम चंद्रपुर रवाना हुई और आरोपी अजय बेहरा को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। महिला साधनी बाई के पहने जेवर की लूटपाट के उद्देश्य से गला दबाकर, मुंह में रस्सी बांध कर हत्या करना स्वीकार किया है। आरोपी ने महिला से लुटे और आलमारी से चुराए कुछ जेवरों को अपने खर्च के लिए बेच देना बताया। पुलिस ने आरोपी के मेमोरेंडम पर मृतिका के घर से चुराए चांदी का हाफ़ करधन, बेनीफुल, बिछिया, अंगूठी बरामद कर जप्त किया गया है तथा संबंधित अपराध क्रमांक 365/2023 धारा 302 आईपीसी में धारा 458, 397, 201 आईपीसी विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर आरोपी की पतासाजी/गिरफ्तारी की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर, प्रधान आरक्षक श्याम देव साहू, हेम प्रकाश सोन, आरक्षक कोमल तिवारी और मिनकेतन पटेल की सारहनीय भूमिका रही है।
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