छत्तीसगढ़

राशन दुकानों की कालाबाजारी पर नहीं लग पा रही रोक...

Nilmani Pal
11 May 2023 5:53 AM GMT
राशन दुकानों की कालाबाजारी पर नहीं लग पा रही रोक...
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चावल घोटाला: गड़बड़ी करने वाले दुकान संचालकों से अब तक नहीं हो सकी वसूली

रायपुर। राशन दुकानों की कालाबाजारी रोकने के लिए शासन ने विभाग को एक करोड़ से ज्यादा की मशीनें दी गई है। इसकी सहायता से सिर्फ बायोमेट्रिक उपस्थिति पर ही राशन दिया जाना है। लेकिन इसके बावजूद इस प्रक्रिया के बाद भी दुकानों से अवैध रूप से खरीदी बिक्री चल रही है। इस बीच सरकारी राशन दुकानों से चावल की हेराफेरी के मामले में 33 दुकानों को आरआरसी जारी हो गई है। इन राशन दुकानों की चल संपत्ति कुर्क की जाएगी। यदि चल संपत्ति से चावल की भरपाई नहीं हुई तो शासन इसके लिए अचल संपत्ति कुर्क करेगा। रायपुर कलेक्टर के आदेश के बाद दुकानों को आरआरसी जारी किया है। इन दुकान संचालकों से खाद्य विभाग चावल की वसूली नहीं कर पाया है, जबकि अधिकारियों को 10 अप्रैल तक वसूली प्रक्रिया पूरी करनी थी। खाद्य विभाग के अफसरों की मानें तो 33 दुकान संचालक भरपाई नहीं कर रहे हैं। जिले में 586 राशन दुकान संचालित हो रही है। इसमें 140 राशन दुकानों से राशन का स्टाक कम पाया गया था। इसमें 88 शहरी और 54 ग्रामीण की दुकानें शामिल हैं। सितंबर 2022 ऑनलाइन क्लोजिंग स्टाक में राशन कम मिला था। राशन दुकानों में कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा गड़बड़ी की बात सामने आई है। इसकी वजह है कि उस समय राशन देने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की छूट दी गई थी। इसकी आड़ में दुकान संचालकों द्वारा हितग्राहियों के बजाय लोगों की फोटो खींचकर अपलोड किया गया और इसके आधार पर ही राशन जारी कर दिया था।

33 राशन दुकानों को आरआरसी जारी

रायपुर जिले में राशन दुकानों से 15 हजार क्विंटल चावल कम पाया गया था। विभाग अभी तक सिर्फ 5 हजार क्विंटल चावल ही वसूल कर पाया है। वर्तमान में विभाग को 10 हजार क्विंटल चावल की वसूली करनी है। इसमें 86 दुकानों से वसूली प्रक्रिया पूरी हो गई है। 19 दुकानों में वसूली की कार्रवाई चल रही है। वहीं 33 राशन दुकानों को आरआरसी जारी हुई है। बाकी दो दुकानों में तकनीकि खामी मिली है। खाद्य नियंत्रक कैलाश थरवानी ने बताया कि 140 राशन दुकानों में गड़बड़ी पाई थी। इसमें 33 राशन दुकानों को आरआरसी जारी हो गई है। विभाग वसूली के लिए दुकान संचालकों की चल संपत्ति कुर्क करेगा। यदि इससे भरपाई नहीं हुई तो अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।

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