छत्तीसगढ़

लोकसभा आम निर्वाचन के घोषणा के बाद बीजापुर कलेक्टर ने ली प्रेसवार्ता

Nilmani Pal
17 March 2024 12:25 PM GMT
लोकसभा आम निर्वाचन के घोषणा के बाद बीजापुर कलेक्टर ने ली प्रेसवार्ता
x

बीजापुर। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपादित करने भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीख का एलान कर दिया है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जिले में लोकधन से लगाए गए सभी होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि सार्वजनिक स्थल/भवनों से हटाना शुरू हो गया है। उक्त जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने प्रेसवार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के समक्ष साझा किया।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अनुसार प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। इसी तरह नाम निर्देशन की संवीक्षा की तिथि 28 मार्च तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी 30 मार्च 2024 तथा मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना 04 जून 2024 को होगी।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 बस्तर अर्न्तगत जिले के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में कुल मतदान केन्द्र 245 है, जिसमें 22 शहरी तथा 223 ग्रामीण मतदान केन्द्र है। 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में कुल पुरुष मतदाता 81981, महिला मतदाता 88460 सहित अन्य 08 मतदाताओं सहित कुल 170449 मतदाता है। जिले के मतदाताओं का लिंगानुपात 1078 है। वहीं 246 सर्विस वोटर 15 मार्च 2024 की स्थिति में है। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 1603 वेबकास्टिंग हेतु चयनित 59 मतदान केन्द्र हैं एवं 64 मतदान केन्द्रों मे विडियोग्राफी की जाएगी। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित 01 मतदान केन्द्र है। इसी तरह 05 युवा मतदान 05 आदर्श मतदान केन्द्र सहित महिलाओं द्वारा संचालित 10 संगवारी मतदान केन्द्र (पिंक बूथ) है, 99 मतदान केन्द्र शिफ्टिंग है।

आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष प्रभावशील हो गई है जो प्रत्येक दिवस 24 घंटे तक कार्यशील रहेगी। निर्वाचन प्रयोजनो के लिए आम सभाओं के दौरान किसी भी दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउड स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी राजनैतिक प्रचार सामग्री के प्रसारण के पूर्ण प्रमाणीकरण आवश्यक रहेगा। सभी प्रकार की रैली, जुलूस सभी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सी- विजिल, सुविधा एवं अन्य एप आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ क्रियाशील होने की जानकारी दी गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू रूप से संचालन हेतु राजनैतिक गतिविधियों एवं टीवी केबल नेटवर्क पर दिए गए राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी विज्ञापन आदि पर सतत निगरानी हेतु मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त कलेक्टर कैलाश वर्मा, एसडीएम बीजापुर एवं सहायक रिर्टनिंग अधिकारी श्री जागेश्वर कौशल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण गवेल, डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी उत्तम सिंह पंचारी एवं दिलीप उईके सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

Next Story