छत्तीसगढ़

दिवंगत शिक्षक की पत्नी को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई वसूली पर रोक

Nilmani Pal
6 Feb 2022 5:20 AM GMT
दिवंगत शिक्षक की पत्नी को मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने लगाई वसूली पर रोक
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बिलासपुर। हाई कोर्ट ने मृत उच्च श्रेणी शिक्षक की बेवा से सेंट्रल बैंक द्वारा वसूली किए जाने पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता भारती देवी ठाकुर के पति राम सिंह ठाकुर उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनका सात जनवरी 2013 को निधन हो गया। उनके निधन के बाद पत्नी भारती देवी को सेंट्रल बैंक सरायपाली शाखा के माध्यम से पारिवारिक पेंशन 29692 रुपये प्राप्त हो रही थी। जून 2021 से याचिकाकर्ता से 2,05930 अतिरिक्त भुगतान का वसूली आदेश जारी कर पेंशन से 9,896 रुपये वसूली की जाने लगी।

इसके खिलाफ उन्होंने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका पेश की। बैंक की ओर से जवाब प्रस्तुत कर कहा गया कि याचिकाकर्ता को जनवरी 2020 से 29,692 रुपये पेंशन प्राप्त होनी था। फरवरी 2020 से सामान्य दर पर 17,815 रुपये मिलना था, किन्तु त्रुटि वश अधिक पेंशन मई 2021 तक भुगतान किया गया। अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जा रही है। एकलपीठ ने बैक की वसूली आदेश पर हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए 5000 रुपये प्रतिमाह के दर से वसूल करने के निर्देश दिए।

इस आदेश के खिलाफ उन्होंने डीबी में रिट अपील प्रस्तुत की। अपील में कहा गया कि बैक की गलती के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है। विधवा व तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से वसूली न्यायोचित नहीं है। पारिवारिक पेंशन से बैंक को वसूली का कोई अधिकार नही है। शासन के आदेश के बिना वसूली कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डीबी ने वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाते हुए बैंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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