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छत्तीसगढ़.
रायपुर:भूपेश बघेल शासनकाल में तत्कालीन आईपीएस (रिटायर) मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामले में सीजेएम कोर्ट में यह कहते हुए क्लोज़र रिपोर्ट पेश की है कि, जो आरोप लगाए गए वह अपराध हुआ ही नहीं है। मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह के खिलाफ भूपेश सरकार ने अवैध इंटरसेप्शन करने का मामला दर्ज किया था, इन प्रकरणों में दोनों ही अधिकारियों ( मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह) के खिलाफ गंभीर धाराएँ प्रभावी की गई थीं।
जब भी कोई मामला पुलिस दर्ज करती है, तो उसके तीन ही अंत होते हैं। पहला पुलिस आरोप प्रमाणित पाकर आरोपी को कोर्ट में पेश करती है, दूसरा जबकि यह पाया जाए कि, अपराध हुआ है लेकिन साक्ष्य नही है तो ख़ात्मा पेश होगा, और यदि यह पाया जाए कि, अपराध ही नहीं हुआ है तो खारिजी पेश होगी। एसीबी/ईओडब्लू ने रिटायर आईपीएस मुकेश गुप्ता और आईपीएस रजनेश सिंह के खिलाफ ख़ारिजी पेश किया है।
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