छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को बड़ी राहत

jantaserishta.com
7 Aug 2023 5:11 PM IST
सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को बड़ी राहत
x
नई दिल्ली: शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर पर किसी तरह की कठिनतम कार्रवाई करने (नो कोर्सिव एक्शन) पर रोक लगाई है। इस प्रकरण में कुल पांच अफसर-कारोबारी को यूपी पुलिस ने आरोपी बनाया था। केस पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
ईडी की रिपोर्ट पर ग्रेटर नोएडा के कसाना थाने में सभी के खिलाफ धारा 420, 468, 471 (दोनों जालसाजी से संबंधित), 473 (जालसाजी के लिए नकली मुहर बनाना या रखना), 484 (लोक सेवक द्वारा इस्तेमाल किया गया नकली चिह्न) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके खिलाफ पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, और अनवर ढेबर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्वक केस बनाने का आरोप लगाया है। इस पर ईडी ने भी अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत देते हुए यूपी पुलिस को कठिनतम कार्रवाई नहीं करने के आदेश दिए हैं।
ईडी ने मूल, और नकली होलोग्राम के सहारे के खिलाफ प्रदेश में शराब घोटाले का केस दर्ज किया। इस पूरे मामले में आबकारी सचिव निरंजन दास, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, और होलोग्राम की निर्माता कंपनी के संचालक के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। इन सब पर धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story