छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खबर

jantaserishta.com
11 July 2024 7:02 PM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी खबर
x
छत्तीसगढ़.
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में हुई एक दुर्घटना में 15 गायों की मौत और 3 के घायल होने के बाद हितधारकों को सड़कों पर आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश के नगर पालिका, निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को सड़कों और राजमार्गो में आनेवाले पशुओं को रोकने के दिए निर्देश हैं। इसके साथ ही कहा गया कि इस मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को की जाएगा।
दरअसल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे राज्य के सभी हितधारकों को आवश्यक आदेश जारी करें ताकि आवारा पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में राजमार्गों और सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना को लेकर जकुमार मिश्रा व अन्य ने याचिका लगाई है।
Bilaspur News: आवार पशुओं के मामले में प्रस्तुत जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि, निर्देश का पालन नहीं करने पर जवाबदेही की जाएगी। इसके साथ ही HC ने प्रदेश के नपा, निगम आयुक्त और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों और राजमार्गो में आनेवाले पशुओं को रोका जाएं। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story