छत्तीसगढ़

बकायादार परिवहन व्यवसायी के लिए बड़ी खबर, एक अप्रैल से ब्याज-पैनाल्टी के साथ होगी वसूली

Nilmani Pal
23 Oct 2021 1:18 PM GMT
बकायादार परिवहन व्यवसायी के लिए बड़ी खबर, एक अप्रैल से ब्याज-पैनाल्टी के साथ होगी वसूली
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रायपुर। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में परिवहन व्यवसायियों के हित में 'एकमुश्त कर-निपटान योजना' का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत व्यक्ति पर 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसम्बर 2018 तक का बकाया टैक्स कर की राशि बिना पैनाल्टी केवल मोटर यान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं।

योजना की अवधि 1 सितम्बर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है। एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात बकाया कर की राशि ब्याज-पैनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा सभी परिवहन व्यवसायियों से अपील की गई है कि वे टैक्स डिफाल्टर होने से बचे और एकमुश्त निपटान योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

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