छत्तीसगढ़

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव...जानें पूरी प्रक्रिया

Admin2
23 Jan 2021 1:05 PM GMT
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव...जानें पूरी प्रक्रिया
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ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं अब बदल गई हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश. राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) और गाड़ियों के पंजीयन के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है. वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकारे जा रहे हैं. बिहार, यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर में यह सुविधा शुरू हो गई है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है. सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले साल ही इन राज्यों के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए गए थे.

नए साल की शुरुआत के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होता जा रहा है. देश की तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है. पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रहा है.

बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है. आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले रहा है. परिवहन विभाग के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक का समय दिया था. मार्च 2020 के बाद से जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो गई थी, उन पर परविहन विभाग ने 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था. लेकिन, अब यह सुविधा समाप्त हो गई है.

ऐसे करें आवेदन

लाइसेंस संबंधित सेवाओं के लिए परिवहन विभाग के वेबसाइट पर जा कर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा. आपको फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां देनी होंगी. इसके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा. आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा. कुलमिलाकर कोरोना काल के बाद ड्राइविंग लाइसेंस में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. अब आवेदक को आरटी ऑफिस में सिर्फ ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने के लिए ही जाना होगा. इसमें भी 10 मिनट की परीक्षा में ट्रैफिक नियमों के बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे. आफको परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 6 सवालों का जवाब देना होगा. इसके बाद आप लाइसेंस खुद घर से ही प्रिंट करा सकते हैं.

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