छत्तीसगढ़
राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भूपेश बघेल ने दिया बड़ा बयान, देखें VIDEO...
Shantanu Roy
4 Aug 2023 11:21 AM GMT
x
छग
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें विफल हो गई हैं। वे उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह सवाल उठाते हैं... हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनकी अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए।
#WATCH सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराने की सभी साजिशें विफल हो गई हैं। वे उन्हें संसद से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वह सवाल उठाते हैं... हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उनकी अयोग्यता रद्द की जानी चाहिए:… pic.twitter.com/0looXJ3PjN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2023
राहुल गांधी ने पत्रकारवार्ता लेते हुए है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार मीडिया को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि "आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसन सच्ची की जीत होती है। लेकिन मेरा रास्ता साफ है। मेरे मन में स्पष्टता है कि मुझे क्या करना है और मेरा काम क्या है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारी मदद की।" मैं लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं।''
#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi addresses the media for the first time after Supreme Court stayed his conviction in 'Modi' surname remark defamation case.He says, "Aaj nahi toh kal, kal nahi toh parson sachai ki jeet hoti hai. But my path is clear. I have clarity in my… pic.twitter.com/VN0XBtNGBJ
— ANI (@ANI) August 4, 2023
'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया की रक्षा करना ही उनका कर्तव्य है और यही रहेगा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, "चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा। इंडिया की रक्षा करना।" इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी और उनकी सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि मामले में अधिकतम दो साल की सजा देने के लिए ट्रायल जज के पास कोई कारण नहीं था। पार्टी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ वकील राजिंदर चीमा, हरिन रावल और वकील तरन्नुम चीमा और प्रसन्ना वकील अदालत में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए।
Tagsसुप्रीम कोर्ट का फैसलाराहुल गांधीभूपेश बघेलभूपेश बघेल का बयानSupreme Court's decisionRahul GandhiBhupesh BaghelBhupesh Baghel's statementछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ क्राइमछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsChhattisgarh Ki KhabarChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh CrimeChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi KhabarChhattisgarh News Liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBIG NEWS OF THE DAYCRIME NEWSLATEST NEWSTODAY'S BIG NEWSTODAY'S IMPORTANT NEWSHINDI NEWSJANATA SE RISHTABIG NEWSCOUNTRY-WORLD NEWSSTATE-WISE NEWSTODAY NEWSNEWS UPDATEDAILY NEWSBREAKING NEWS
Shantanu Roy
Next Story