प्रतिबंधित एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भिलाई निगम सख्त
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है, शहर में प्लास्टिक एवं झिल्ली पन्नी के कचरों के रोकथाम के लिए निगम प्रशासन बाजार व व्यवसायिक क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे है। जोन कार्यालयों द्वारा गठित स्वास्थ्य विभाग की टीम पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के साथ सुपेला बाजार का निरीक्षण किए और प्रतिबंधित झिल्ली, पन्नी विक्रय एवं उपयोग करते हुए पाए जाने पर सामग्री को जप्ती बनाने के साथ 27100 का जुर्माना भी वसूल किए, साथ ही साथ गंदगी फैलाने, सड़क बाधा, सीएनडी वेस्ट फेंकने वालों पर भी कार्रवाई कर रहे है।
भिलाई निगम क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए लगातार बाजार तथा व्यवसायिक क्षेत्रों एवं दुकानों में निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर जप्ती बनाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक जोन में गठित टीम द्वारा अलग-अलग जगहों पर दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जहां भी सिंगल यूज प्लास्टिक व प्रतिबंधित प्लास्टिक, पानी पाउच, गिलास, प्रतिबंधित झिल्ली, पन्नी, प्लास्टिक का दोना, पत्तल व प्लास्टिक अन्य सामग्री जो प्रतिबंधित है उस पर कार्रवाई की जा ही है। निगम की टीम ने बीते दो दिनों में जोन 01 क्षेत्र से 40000रू, जोन 02 क्षेत्र से 16500रू, जोन 03 क्षेत्र से 8500रू, जोन 04 क्षेत्र से 800रू इस प्रकार से कुल 65800रू जुर्माना वसूलने के साथ ही सामग्री जप्ती बनाई गई। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग तथा विक्रय नहीं करने की अपील शहरवासियों से की है। शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करें। किसी भी प्रकार की सामग्री लेने के लिए कपड़े से बने थैले इत्यादि का उपयोग करें। प्लास्टिक से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है जिसको देखते हुए इस पर भिलाई निगम क्षेत्र में कड़ाई से कार्यवाही की जा रही है। रात्रि के समय भी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग व विक्रय करने वालो पर लगाम लगाया जा रहा है। भिलाई निगम ने सभी जोन में अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ की है।