छत्तीसगढ़

बेमेतरा : मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, संशोधन एवं निरसन कराने हेतु विशेष अवसर

Nilmani Pal
22 Oct 2021 1:22 PM GMT
बेमेतरा : मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, संशोधन एवं निरसन कराने हेतु विशेष अवसर
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बेमेतरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं निरसन कराने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022) 01 नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक चलाया जाएगा। इस दौरान 01 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष तथा अधिक उम्र के व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है या पूर्व में दर्ज नामों की प्रविष्ठि में कोई मुद्रण त्रुटि हो, वे अपना नाम दर्ज एवं संशोधन करवा सकते है।

जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा से प्राप्त जानकारी अनुसार विशेष अभियान के तहत 14 नवम्बर 2021 (रविवार) एवं 21 नवम्बर 2021 (रविवार) को भी मतदान केन्द्रों में दावा आपत्ति लेने का कार्य किया जायेगा। नाम दर्ज कराने के लिए फार्म-6, नाम काटने (निरसन) के लिए फार्म-7 एवं त्रुटि सुधार (संशोधन) के लिए फार्म-8 तथा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एक मतदान केन्द्र से दुसरे मतदान केन्द्र में स्थानांतरण के लिए फार्म-8क प्रयोग किया जाता है। अपने निवास क्षेत्र के मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी से कार्यालयीन दिवस/समय में संपर्क कर दावा-आपत्ति/संशोधन फार्म प्राप्त कर आवश्यक प्रविष्ठियों को पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर पावती प्राप्त कर सकते है।

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) में आन लाईन पंजीकरण, संशोधन एवं निरसन फार्म भरने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी उपलब्ध है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के वेबसाईट www.eci.nic.in पर मोबाईल एप उपलब्ध है, जिसमें मतदाता सेवा संबंधी सेवाएं दी गई है। वेबसाईट से भी आवश्यक फार्म-6, 7, 8 एवं 8क डाऊनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाईल में प्ले स्टोर से वोटर हेल्प लाईन एप्प डाउनलोड कर जानकारी एवं सुविधा प्राप्त कर सकते है।

प्रत्येक तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सहायता केन्द्र से व्हीएलई के माध्यम से आनलाईन फार्म-6, 7, 8 एवं 8क भरा जा सकता है तथा निर्धारित शुल्क जमा कर डूप्लीकेट मतदाता फोटो परिचय पत्र प्राप्त कर सकते है। प्रारूप 6, 7 ,8 एवं 8क में आवेदन भरते समय अपना मोबाईल नं. तथा ई-मेल अवश्य भरे। ध्यान रखे एक मतदाता का नाम एक से अधिक मतदान केन्द्रों में होना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अनुसार दण्डनीय है। अतः मतदाताओ से अनुरोध है कि एक से अधिक मतदान केन्द्र में नाम दर्ज होने पर एक स्थान से नाम विलोपन हेतु फार्म 7 भरकर जमा करें। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं तहसीलदार/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से संपर्क कर सकते है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान ने मतदाताओं/नागरिको से अपील की है कि वे स्वच्छ एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के कार्य में सहयोग प्रदान करें।

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