छत्तीसगढ़

फेसबुक में युवती से हुई दोस्ती, फिर किया रेप, और ब्लैकमेल

Shantanu Roy
12 April 2022 6:30 PM GMT
फेसबुक में युवती से हुई दोस्ती, फिर किया रेप, और ब्लैकमेल
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झारखंड पुलिस ने मप्र से आरोपी को पकड़ा

मनेन्द्रगढ़। फेसबुक पर नर्सिंग छात्रा से दोस्ती कर ली, फिर उसे शादी का झांसा दिया और इसके बाद उसके साथ कई बार रेप किया यही नहीं आरोपी ने पीडि़ता का एक अश्लील वीडियो भी बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर झगराखंड पुलिस ने आरोपी युवक को पन्ना (मप्र) से गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

मनेंद्रगढ़ पुलिस थाने में 22 मार्च को पीडि़ता द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वर्ष 2019 से मनेंद्रगढ़ में अपनी सहेली के साथ किराए के मकान में रहकर नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं। लगभग 3 वर्ष पूर्व अरविंद बर्मन निवासी टोंडा, कटनी (मप्र) से फेसबुक के माध्यम से उसकी जान-पहचान हुई। इसके बाद पीडि़ता एवं आरोपी के द्वारा अपने मोबाइल नंबर एक-दूसरे को शेयर कर मोबाइल से बातचीत करने लगे। बाद में दोनों में दोस्ती एवं प्रेम संबंध बन गए।
उसने कहा कि मनेंद्रगढ़ में जब यह किराए के मकान में अकेली थी उस दौरान 24 मार्च 2021 को आरोपी उससे मिलने मनेद्रगढ़ आया और शादी करने का झांसा देकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया। वहीं पीडि़ता के अश्लील फोटो भी बना लिया और पीडि़ता के नाम का फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो वायरल करने लगा। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में आईटी एक्ट के अंतर्गत अपराध घटित होने से विवेचना के प्रावधान निरीक्षक स्तर के अधिकारी प्रद्युम्न तिवारी थाना प्रभारी झगराखंड को प्रकरण की विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा आदेशित कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आरोपी ग्राम टोंडा, थाना कटनी (मप्र) का ना होकर जिला पन्ना (मप्र) का होना पाया गया। पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर एक पुलिस टीम पन्ना के लिए रवाना हुई, जहां ग्राम टोंडा से आरोपी को उसके निजी मकान से गिरफ्तार कर थाना झगराखंड लाया गया।
घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वर्ष 2018 में फेसबुक के माध्यम से उसकी पीडि़ता से जान-पहचान हुई और बातचीत करते-करते दोनो में प्रेम संबंध बन गए। पिछले वर्ष 24 मार्च 2021 को पीडि़ता से उसके किराए के मकान की जानकारी प्राप्त कर वह मनेंद्रगढ़ आया और किराए के मकान में 9 दिन रूक कर शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान पीडि़ता के साथ 3 वीडियो एवं फुटेज अपने मोबाइल पर सेव कर रखा था। इसके बाद वह वापस अपने घर चला गया।
उसने बताया कि 2-3 माह तक उसकी पीडि़ता के साथ बातचीत होती रही, इसके बाद पीडि़ता ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया, तब उसने पीडि़ता के साथ बनाए गए वीडियो एवं लिए गए फुटेज को इंस्टाग्राम पर वायरल कर देने जुर्म करना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा आरोपी 24 वर्षीय अरविंद बर्मन पिता राधे लाल निवासी टोंडा थाना शाहपुर पन्ना (मप्र) को आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
Shantanu Roy

Shantanu Roy

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