छत्तीसगढ़

31 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

Nilmani Pal
15 Feb 2023 8:57 AM GMT
31 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर लगा प्रतिबंध
x

कोण्डागांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए स्कूली तथा महाविद्यालयीन वार्षिक परीक्षाओं के मद्देनजर छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे ध्यान रखते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत तत्काल प्रभाव से आगामी 31 मई 2023 तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अधिनियम की धारा 13 में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर अधिनियम की धारा 2 क, ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल और ध्वनि विस्तारक यन्त्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के तहत दण्डनीय होगा। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिनियम की धारा 7 के उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा प्रदान करने हेतु जिले के सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोण्डागांव, फरसगांव एवं केशकाल अपने क्षेत्राधिकार हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी 31 मई 2023 तक लागू रहेगा।

Next Story