छत्तीसगढ़

शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध

Nilmani Pal
19 March 2024 6:20 AM GMT
शासकीय वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध
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नारायणपुर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा 16 मार्च 2024 को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। आदर्श आचरण संहिता के प्रभावशील रहने की दशा में नगर एवं निगम मंडल के जनप्रतिनिधियों द्वारा, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन मांझी द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि विभागीय वाहन अपने अधीन प्राप्त करें।

आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे अस्त्र-शस्त्र

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन मांझी द्वारा लोसभभा निर्वाचन 2024 के मतदान दिवस 19 अपै्रल एवं मतगणना दिवस 4 जून को निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा साथ ही आम व्यक्ति की सुरक्षा हेतु सीमित अवधि के लिए नारायणपुर जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों को आयुध अधिनिमय 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा-21 के तहत निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के भीतर जमा करेें, इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र जिला नारायणपुर नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपोजिट करने अनुज्ञप्ति है, वहां जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करते है, उसकी सूचना भी संबंधित थाने में प्रदान करेंगें ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों के दुरूपयोग होने से रोका जा सके। संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेंगें। यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगें।

इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगें। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट, नारायणपुर के कक्ष क्र. 25 में लायसेंस शाखा में दिया जाएगा।

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