छत्तीसगढ़

नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Nilmani Pal
17 Aug 2022 1:37 AM GMT
नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
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गरियाबंद। कलेक्टर प्रभात मलिक ने जिले में नलकूप खनन से प्रतिबंध हटा दिया है। कलेक्टर के आदेशानुसार जिले में ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम 198़6 की धारा 03 के अंतर्गत 11 मई 2022 से मानसून आगमन तक नया नलकूप पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए खनन कार्य में लगाये गये प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

​​​​​मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार प्रति वर्ष 5 सितम्बर को विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर पर 'मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण' योजना के अंतर्गत शिक्षकों को पुरस्कृत किया जा रहा है। शिक्षक दिवस 5 सितम्बर 2022 को विकासखण्ड स्तर पर 'शिक्षा दूत' पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए प्राथमिक शाला के कक्षा पहली से पांचवीं तक में अध्यापन कराने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहें वे किसी भी पद नाम से जाने जाते हों। जिला स्तर पर 'ज्ञान दीप' पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए पूर्व माध्यमिक शाला अर्थात् कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाते हों। इसी प्रकार संभाग स्तर पर 'शिक्षा श्री' पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक में अध्यापन करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे, चाहे वे किसी भी पद नाम से जाने जाते हों।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इन तीनों पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन तीनों पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार शिक्षक, राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों का चयन नहीं किया जाएगा। पुरस्कार के लिए यह नियम शासकीय प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल से उन शिक्षकों पर लागू होगा, जो स्कूल में छात्र-छात्राओं को अध्यापन कराते हैं। उत्कृष्ट शिक्षक चयन हेतु संकुल, विकासखण्ड, जिला स्तर, संभाग स्तर पर दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए चयन समिति का गठन किया गया है। इन सभी समितियों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा, किसी कारण से समिति का पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए समिति गठन हेतु सक्षम अधिकारी पद की पूर्ति कर सकेगा।

संकुल स्तरीय समिति- प्रत्येक संकुल स्तर में एक समिति होगी जिसका गठन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल के प्राचार्य, उपाध्यक्ष सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और सदस्य सचिव विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक होंगे। समिति में सदस्य के रूप में व्याख्याता या व्याख्याता (पंचायत), पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक, संकुल स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, शिक्षक या शिक्षक पंचायत, प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक या सहायक शिक्षक पंचायत शामिल होंगे।

शिक्षा दूत पुरस्कार के लिए विकासखण्ड स्तरीय चयन समिति का गठन जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और सदस्य सचिव विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का एक सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी होगा। सदस्यों में प्राचार्य हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, व्याख्याता या व्याख्याता पंचायत, पूर्व माध्यमिक शाला का एक प्रधान पाठक और प्राथमिक शाला का प्रधान पाठक शामिल होंगे।

ज्ञान दीप पुरस्कार के लिए जिला स्तरीय चयन समिति का गठन आयुक्त राजस्व संभाग द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, उपाध्यक्ष डीप्टी कलेक्टर और सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। सदस्यों में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, डाइट के प्राचार्य या जिले के वरिष्ठ प्राचार्य, सहायक संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, एक सेवानिवृत्त शिक्षा या शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जो शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखता हो, वे शामिल रहेंगे।

शिक्षा पुरस्कार के लिए संभाग स्तरीय चयन समिति का गठन शासन स्तर पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त, उपाध्यक्ष संभागीय उपायुक्त या सहायक आयुक्त और सदस्य सचिव डाइट के प्राचार्य होंगे। सदस्यों में संभागीय मुख्यालय का जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य हाई स्कूल या हायर सेकेण्डरी स्कूल, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, एक शिक्षाविद् जो शिक्षा के क्षेत्र में अभिरूचि रखता हो, वे शामिल रहेंगे।

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