छत्तीसगढ़

एग्जिट पोल का प्रसारण पर 1 जून तक प्रतिबंध

Nilmani Pal
8 May 2024 11:53 AM GMT
एग्जिट पोल का प्रसारण पर 1 जून तक प्रतिबंध
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सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत तृतीय चरण का मतदान 7 मई 2024 को संपन्न हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण पर 19 अप्रैल 2024 से 01 जून 2024 की शाम 06.30 बजे तक प्रतिबंध है और इस अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में यह स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

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