नदी और नालों से रेत उत्खनन पर लगा प्रतिबंध, खनिज विभाग ने जारी किया आदेश
सूरजपुर। नदी, नालों से रेत उत्खनन पर अब पूर्णतः प्रतिबंध लग गया है और इस आशय का खनिज विभाग ने सभी रेत ठेकेदारों को लिखित में सूचना दे दिया है। रेत की आपूर्ति स्वीकृत भंडारण केंद्र से की जा सकती है। जिले में खनिज विभाग से अनुबंध 34 रेत खदाने स्वीकृत है। जिसमें से 16 खदानो से रेत का उत्खनन किया जा रहा है।
चालू रेत खदानों से सरकार को राजस्व का फायदा हो रहा है। इधर बारिश शुरू होते ही 10 जून से रेत खदानों में उत्खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध के बाद नदी, नालों से रेत उत्खनन नियम विपरीत होगा और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनिज विभाग ने इस आशय का पत्र जारी कर सभी रेत ठेकेदारों को उत्खनन पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा है। जरूरतमंदों को रेत की आपूर्ति विभाग से स्वीकृत भंडारण केंद्रों से की जा सकती है। जून महीने में मानसून ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है जिससे नदी व नालों में पानी का जमावड़ा बढ़ने लगा है इससे रेत उत्खनन खतरों से खाली नहीं रहता। पर्यावरण को भी खतरा ना हो इसलिए पर्यावरण नियमानुसार निकासी पर रोक लगाया गया है। बारिश के दिनों में आम जनता को भवन निर्माण या अन्य कार्यों में परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही रेत भंडारण करने की स्वीकृति विभाग ने दी थी जहां से वे रेत की आपूर्ति कर सकते हैं।