छत्तीसगढ़

शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी

Nilmani Pal
2 Jun 2022 1:19 AM GMT
शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध, आदेश जारी
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छग

जांजगीर। जांजगीर शहर में प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं सांय 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा द्वारा दोपहर 2 बजे से सांय 5 बजे के मध्य शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली भारी वाहनों को दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से ग्राम करमंदा से मड़वा मार्ग में डायवर्ट करने की अनुमति एवं उक्त मार्ग में कुछ स्थानों पर आवश्यक सुधार कार्य करने हेतु आदेशित करने संबंधी पत्र प्रेषित किया गया है।

भारी वाहनो से होने वाली दुर्घटना एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 बजे के मध्य शहर के मध्य से होकर गुजरने वाली भारी वाहनों को आगामी आदेश पर्यन्त ग्राम करमंदा से मड़वा मार्ग में डायवर्ट किया जाता है तथा उक्त मार्ग में आवश्यक मरम्मत कार्य करने हेतु लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग चांपा को आदेशित किया जाता है.

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