कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर डाॅ एस.भारतीदासन ने लोक सुरक्षा, सुगम एवं सुरक्षित यातायात को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 2 माह के लिए अग्रसेनधाम-व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल-व्हीआईपी रोड-ग्राम फुंडहर चौक-देवपुरी मार्ग में सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में यह आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के प्रतिवेदन के आधार पर छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए जारी किया है। प्रतिवेदन में बताया गया है कि अग्रसेनधाम चैक से व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल होकर गौरव गार्डन-व्हीआईपी रोड से ग्राम फंडहर चैक होकर देवपुरी तक भारी मालवाहक वाहनों को काफी संख्या में आवागमन होने से ग्राम फुंडहर चौक में यातायात जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 (रायपुर-महासमुंद) मार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग 30 (रायपुर-धमतरी) मार्ग में जाने के लिए रिंग रोड 01 होकर आवागमन कर सकते है, परन्तु दूरी एवं समय बचाने के लिए भारी मालवाहक वाहन चालक रिंग रोड 01 से आवागमन न कर अग्रसेनधाम,व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल-व्हीआईपी रोड-ग्राम फुडहर-देवपुरी होकर आवागमन कर रहें है। चूंकि व्हीआईपी रोड किनारे स्थित काफी संख्या में होटल/मैरिज पैलसों में कार्यक्रमों के आयोजनों पर वाहनों का आवागमन होने एवं एयरपोर्ट आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन से यातायात का दवाब बना रहता है, जिससे भारी वाहनों के आवागमन पर दुर्घटना की संभावना बनी रहती हैं। जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से इस मार्ग में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा की गई थी।