छत्तीसगढ़

बोर्ड परीक्षा को देखते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

Nilmani Pal
27 Feb 2024 1:38 AM GMT
बोर्ड परीक्षा को देखते ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर लगा प्रतिबंध
x
छग

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की हाई स्कूल/हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा 2024 आगामी 01 मार्च 2024 से दिनांक 23 मार्च 2024 तक प्रातः 9 बजे से 12:15 बजे तक जिला बेमेतरा के कुल 77 केन्द्रों में परीक्षा संपन्न होगी। कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने शालेय परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बेमेतरा जिला सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग तथा कोलाहल का प्रतिषेध एवं मोटरयान के विद्युत हार्न को लोकहित प्रतिबंधित कर दिया है।

’कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत् प्रातः 6 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग एवं कोलाहल पर प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से धीमी आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जा सकेगा। रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।“ इस आशय के आज आदेश जारी कर दिये है। जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगा।

Next Story