छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार हिंसा, IPS सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी

Nilmani Pal
26 Aug 2024 12:30 PM GMT
बलौदाबाजार हिंसा, IPS सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी
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रायपुर raipur news। बलौदा बाजार हिंसा प्रकरण में निलंबित आईपीएस सदानंद कुमार के खिलाफ आरोप पत्र जारी हुआ है। गृहविभाग ने आरोप पत्र में लिखा है कि सदानंद कुमार, निलंबित भापुसे (सीजी-2010) दिनांक 08.02.2024 से दिनांक 12.06.2024 तक पुलिस अधीक्षक जिला बलीबाजार-भाटापारा के पद पर पदस्थ थे।

इस अवधि के दौरान दिनांक 15-16 मई 2024 की दरम्यानी रात गिरौदपुरी धाम के अमरगुफा में सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक 03 जैतखाम को काटकर फेंक दिये जाने तथा मंदिर के गेट को तोड़कर क्षतिग्रस्त किये जाने पर गिरौदपुरी चौकी में दर्ज अपराध क्रमांक 110/2024, धारा 295 भादवि में उचित पर्यवेक्षण किये बिना एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में न रखकर सभी बिन्दुओं पर गहन विवेचना के बिना माननीय न्यायालय में दिनांक 05 जून 2024 को अभियोग पत्र पेश किया जाना पाया गया।

आपका उक्त कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3(2B)(xiii) का उल्लंघन है। इस प्रकार सदानंद कुमार, निलंबित भापुसे (सीजी-2010) ने कर्तव्यनिष्ठ न रहने और सर्वोत्तम विवेक से कार्य न करने के कारण अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम-1968 के नियम 3 (2B) (xiii) का उल्लंघन किया। IPS Sadanand Kumar

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